लक्षद्वीप के पूर्व सांसद मोहम्मद फैजल की सजा पर रोक

Stay on sentence of former Lakshadweep MP Mohammad Faizal
लक्षद्वीप के पूर्व सांसद मोहम्मद फैजल की सजा पर रोक
कोच्चि लक्षद्वीप के पूर्व सांसद मोहम्मद फैजल की सजा पर रोक

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सजा पर रोक लगा दी। उन्हें कवारत्ती सत्र न्यायालय ने हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। 11 जनवरी को कवारत्ती सत्र न्यायालय ने 2009 के लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी के एक नेता की हत्या के प्रयास के मामले में फैजल सहित चार लोगों को दोषी ठहराया था।

फैजल पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी.एम. सईद के दामाद हैं। सईद ने अपनी मृत्यु तक कई वर्षों तक इस द्वीप का प्रतिनिधित्व किया। उसी दिन फैजल और अन्य अभियुक्तों को द्वीप से लाया गया और कन्नूर जेल में बंद कर दिया गया। अगले दिन फैजल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने के साथ, चुनाव आयोग ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया और लक्षद्वीप लोकसभा क्षेत्र के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की घोषणा की। अब, उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने के साथ, वह जनप्रतिनिधि के रूप में जारी रहेंगे। फैजल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं।

 

(आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   25 Jan 2023 8:01 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story