शासन की अनुमति मिलते ही स्वावलंबन के अनुदान में होगी वृध्दि

डिजिटल डेस्क, वाशिम । अनुसूचित जाति व नवबौध्द घटक के किसानों की आय बढ़ाकर उनकास जीवनस्तर उंचा उठाने के लिए डा. बाबासाहब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना चलाई जाती है । इस घटक के जिन किसानों के नाम कम से कम 0.40 हेक्टेयर और अधिकतर 6 हेक्टेयर कृषि भूमि है, ऐसे किसानों को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाता है । इसमें नया कुंआ, पुराने कुंए की मरम्मत, इनवेल बोअरिंग, पम्प स्टे, सूक्ष्म सिंचाई संच अथवा बूंद-बूंद सिंचाई संच अनुदान पर दिया जाता है । इस योजना के अंतर्गत निर्माण किए जानेवाले नए कुंओं के लिए 2 लाख 50 हज़ार रुपए अनुदान दिया जाता है, लेेकिन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत निर्माण किए जानेवाले कुंओं को 4 सितम्बर 2022 मग्रारोगायो के शासन निर्णयानुसार 4 लाख रुपए अनुदान देने का निर्णय शासन ने लिया है ।
डा. बाबासाहब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना और बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना के अंतर्गत अनुदान बढ़ाए जाने को लेकर प्रस्ताव जिला परिषद के कृषि विभाग ने कृषि आयुक्तालय पुणे के विस्तार व प्रशिक्षण संचालक की ओर प्रस्तुत किया है। यह प्रस्ताव शासन मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया है और अनुदान बढ़ाए जाने को लेकर निर्णय शासनस्तर का होने से शासन की अनुमति मिलते ही इस घटक के किसानों को भी अनुदान बढ़ाकर देने की कार्रवाई किए जाने की जानकारी जिला परिषद के कृषि विकास अधिकारी विकास बंडगर ने दी ।
Created On :   7 April 2023 4:27 PM IST