नाबालिग के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को तीन साल का कारावास

Three years imprisonment for molesting a minor
नाबालिग के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को तीन साल का कारावास
चाकलेट देने के बहाने बुलाया नाबालिग के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को तीन साल का कारावास

डिजिटल डेस्क , मुंबई। महानगर से सटे ठाणे जिले की विशेष अदालत ने भिवंडी इलाके में एक सात साल की बच्ची के साथ छेड़खानी करनेवाले 52 वर्षीय आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश वीवी वीरकर ने आरोपी चनन्मल जैन को मामले से जुड़े सबूतों पर गौर करने के बाद कारावास की सजा सुनाई और एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।  सुनवाई के दौरान विशेष सरकारी वकील रेखा हिरवले ने कहा कि आरोपी ने नाबालिग बच्ची के साथ 17 जनवरी 2020 को भंडारे के दौरान छेड़खानी की थी। आरोपी ने बच्ची को चाकलेट देने के बहाने अपने पास बुलाया था। फिर उसके साथ अनुचित हरकत की थी।

जब बच्ची की मां ने इसको लेकर आवाज उठाई तो आरोपी भंडार स्थल पर बने शौचालय में छुप गया था। इसके बाद लोगों ने आरोपी बाहर निकाला और फिर पुलिस के हवाले किया। इन दलीलों के बाद आरोपी ने न्यायाधीश के सामने अपना जुर्म कबूल कल लिया और घटना को लेकर पश्चाताप भी व्यक्त किया और न्यायाधीश से नरमी दिखाने का आग्रह किया।  दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि भले ही आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है लेकिन इस पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि 52 वर्षीय आरोपी ने सात साल की बच्ची के साथ आपत्तिजनक हरकत की है। जो की काफी जघन्य है। इस तरह न्यायाधीश ने आरोपी के आग्रह को अस्वीकार करते हुए उसे पाक्सो कानून की धारा 8 के तहत तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। 
 

Created On :   4 Jan 2023 7:12 PM IST

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