नाबालिग के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड

डिजिटल डेस्क पन्ना। जिला लोक अभियोजन कार्यालय के सहायक मीडिया प्रभारी व सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रोहित गुप्ता ने अभियोजन के संबध में जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक ३१ जुलाई २०२० को फरियादी ने थाना बृजपुर में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक ३१ जुलाई २०२० की शाम करीबन 4-5 बजे वह अपने घर की दुगई में सब्जी काट रही थी तभी धर्मेन्द्र खरे घर के अन्दर की दुगई में आया और बोला कि 500 रूपये ले लो और कमरे के अंदर चलो उसने रूपए लेने से मना किया तो उसके द्वारा उसकी दाहिने हाथ की कलाई बुरी नीयत से पकडी गई जिस पर फरियादिया चिल्लाई तो आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया तभी उसकी छोटी बहिन आ गयी तो आरोपी उसका हाथ छोडकर भाग गया। कुछ देर बाद मम्मी-पापा खेत से काम करके वापिस घर आये तो उसने पूरी बात उनको बतायी। फरियादिया की लिखित शिकायत के आधार पर थाना बृजपुर में अपराध क्रमांक 190/2020 धारा 354, 452 आईपीसी धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं धारा ३(२)(1ड्ड) अनुसूचित जाति एवं जनजाति;अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान सुसंगत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए।
आरोपी को गिरफ्तार करके विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर न्यायालय श्री इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट के न्यायालय में प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी संदीप कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश खरे द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी धर्मेन्द्र खरे के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए न्यायालय श्री इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट के न्यायालय द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र खरे को क्रमश: धारा 452, 354 आईपीसी एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के आरोप में क्रमश: 02 वर्ष, 02 वर्ष, 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपए, 1000 रूपए व 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
Created On :   3 Feb 2023 5:13 PM IST