सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म कराने के लिए क्या कर रही सरकारः बांबे हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वह सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को खत्म करने के लिए कौन से कदम उठा रही है। हाईकोर्ट ने दो टूक लहजे में कहा कि लोगों को प्रदर्शन करने का हक है लेकिन सरकार यह आश्वस्त करे कि हड़ताल के संकट चलते आम आदमी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट में सरकारी कर्मचारियों को तत्काल हड़ताल खत्म करने का निर्देश देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते ने सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला व न्यायमूर्ति एसवी मारने की खंडपीठ के सामने सदावर्ते की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। 14 मार्च से सरकारी कर्मचारी,शिक्षक व मेडिकल स्टाफ पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल पर है। यह पेंशन योजना साल 2005 में खत्म कर दी गई थी।
इससे पहले राज्य के महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ ने खंडपीठ के सामने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल अवैध है। उन्होंने खंडपीठ को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार हड़ताल को खत्म करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। ताकि हड़ताल के चलते आम आदमी को कोई परेशानी न हो। इस पर खंडपीठ ने कहा कि हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को खत्म करने के लिए कौन से कदम उठाए है। जिससे आम लोगों को बुनियादी सुविधाएं व सेवाएं मिलती रहें। खंडपीठ ने कहा कि हमारी चिंता सिर्फ इतनी है कि आम आदमी जुरुरी सुविधांओं से वंचित न हो। सरकार ने हड़ताल को खत्म करने के लिए कौन से कदम उठाएं हैं? जिससें आम नागरिकों का जीवन हड़ताल के कारण प्रभावित न हो।
वहीं अधिवक्ता सदावर्ते ने कहा कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। हमारी चिंता सिर्फ इतनी है कि हड़ताल की वजह से कक्षा दसवीं व 12 वीं की परीक्षा दे रहे लाखों विद्यार्थियों को परेशानी न हो और अस्पतालों में इलाज के लिए आनेवालों लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। खंडपीठ ने अब इस याचिका पर सुनवाई 23 मार्च को रखी है और सरकार को जवाब देने को कहा है।
Created On :   17 March 2023 8:18 PM IST