211 आइटम हुए सस्ते, 15 नवंबर से लागू होगा नया GST रेट

211 आइटम हुए सस्ते, 15 नवंबर से लागू होगा नया GST रेट

Bhaskar Hindi
Update: 2017-11-10 04:15 GMT
211 आइटम हुए सस्ते, 15 नवंबर से लागू होगा नया GST रेट

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। असम के गुवाहाटी में GST काउंसिल की 23वीं मीटिंग में सरकार ने कईं बड़े फैसले लिए हैं। आम आदमी और छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए GST काउंसिल ने 211 आइटम्स पर टैक्स घटा दिया है। घटी हुई टैक्स दरें 15 नवंबर से लागू होंगी। GST काउंसिल के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि 28% के टैक्स स्लैब से 178 चीजों को बाहर कर दिया है और अब इन पर 18% टैक्स लगेगा, जबकि 50 लग्जरी आइटम्स को अभी भी 28% टैक्स स्लैब में ही रखा गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया, "13 आइटम्स को 18% टैक्स स्लैब से हटाकर 12% टैक्स स्लैब में रख दिया गया है। 6 आइटम्स को 18% टैक्स स्लैब से 5% टैक्स स्लैब में, 8 आइटम्स को 12% टैक्स स्लैब से हटाकर 5% टैक्स स्लैब में और 6 आइटम्स जो कि 5% टैक्स स्लैब में थे, उन पर से टैक्स पूरी तरह हटा दिया गया है।"

 

अरुण जेटली ने यह भी बताया कि अब सभी रेस्ट्रॉन्ट पर केवल 5 फीसदी टैक्स लगेगा। 7500 रुपए से ज्यादा रेंट वाले होटल्स में मौजूद रेस्ट्रॉन्ट में पुरानी व्यवस्था लागू रहेगा, यानी यहां 18 फीसदी टैक्स लगेगा। रेस्ट्रॉन्ट इंडस्ट्री के लिए अब इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को भी खत्म कर दिया गया है।


कारोबारियों के लिए राहतें

  • GSTR-1 तीन महीने में एक बार भरना होगा।
  • GSTR-2 की समीक्षा के लिए कमिटी का गठन किया गया है।
  • GSTR-4 भरने की डेडलाइल 24 दिसंबर रखी गई। 
  • कंपोजिशन स्कीम का दायरा 1 करोड़ से बढ़कर 1.5 करोड़ हुआ। 
  • कारोबारियों को फॉर्म 3-बी भरने में राहत दी गई है। अब इसे 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं।
  • 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को 15 फरवरी तक का समय दिया गया है।
  • 1.5 टर्नओवर पर हर महीने रिटर्न फाइल करना होगा। 
  • लेट फाइलिंग पर जुर्माना कम कर दिया गया है।

इससे पहले शुक्रवार को मीटिंग के बाद बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बताया था कि रोजाना इस्तेमाल में लाई जाने वाली चीजों पर लगने वाले टैक्स को कम कर दिया गया है। इस मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्टर अरूण जेटली के अलावा 24 राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर भी शामिल हुए थे।

 

क्या होगा सस्ता

सैनेटरी, सूटकेस, वॉलपेपर्स, प्लाईवुड, स्टेशनरी आर्टिकल, घड़ी, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, आफ्टर शेव, डिओड्रेंट, वॉशिंग पाउडर, ग्रेनाइट और मार्बल जैसे कई प्रोडक्ट्स सस्ते हुए हैं, जबकि पेंट, सीमेंट, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और तंबाकू जैसे सामानों पर कोई राहत नहीं मिली है।

 

चिदंबरम ने किया था हमला

यूपीए सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रहे पी. चिदंबरम ने GST काउंसिल की मीटिंग से पहले ट्विटर पर सरकार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए कहा कि सरकार GST की खामियों को अनदेखा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, "गुजरात चुनाव को देखते हुए ही केंद्र सरकार GST में बदलाव करने को मजबूर हुई।" उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में कहा कि "सरकार ने राज्यसभा में इस बिल पर बहस नहीं होने दी थी, लेकिन वो GST काउंसिल में बहस से नहीं बच सकती।"

 

 

 

Similar News