नए साल में TV, कम्प्यूटर और मूवी टिकट समेत क्या-क्या होगा सस्ता, यहां पढ़ें..
नए साल में TV, कम्प्यूटर और मूवी टिकट समेत क्या-क्या होगा सस्ता, यहां पढ़ें..
- GST काउंसिल ने 7 वस्तुओं को 28 फीसदी जीएसटी स्लैब से हटाया
- GST काउंसिल ने करीब 33 वस्तुओं और सेवाओं पर से टैक्स घटाया
- काउंसिल के फैसले से रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती होंगी
- घटी हुई दरें 1 जनवरी 2019 से लागू होंगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नए साल में मोदी सरकार उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आई है। सरकार ने करीब 33 वस्तुओं और सेवाओं पर से टैक्स घटा दिया है। इनमें 27 वस्तुएं और 6 सेवाएं शामिल हैं। घटी हुई दरें 1 जनवरी 2019 से लागू होंगी। GST काउंसिल की शनिवार को हुई बैठक में वस्तुओं और सेवाओं के टैक्स स्लैब में बदलाव का यह बड़ा फैसला लिया गया। इसके अनुसार, 28 प्रतिशत स्लैब से 7 आयटम्स को हटा दिया गया। इनमें से 6 को 18 प्रतिशत जीएसटी वाले स्लैब में और 1 को 5 प्रतिशत जीएसटी वाले स्लैब में डाला गया है। वहीं 3 आयटम को 18 से 12 प्रतिशत स्लैब, 1 आयटम को 18 से 5 प्रतिशत स्लैब व अन्य कुछ आयटम्स को 12 से 5 या 0 प्रतिशत स्लैब में रखा गया है। GST काउंसिल के ताजे फैसले से सालाना रिवेन्यू में 5500 करोड़ का प्रभाव पड़ेगा।
क्या-क्या होगा सस्ता
- 32 इंच तक की टेलीविजन स्क्रीन, कंप्यूटर, लिथियम आयन बैटरी वाले पावर बैंक, खेल के सामान, टायर्स और मोटर व्हिकल के पार्ट्स पर अब 18 प्रतिशत जीएसी लगाया जाएगा। पहले ये 6 आयटम्स 28 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में आते थे।
- दिव्यांगों के उपकरणों (जैसे- व्हील चेयर) की एसेसरीज और पार्ट्स पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है।
- धार्मिक यात्रा के हवाई किराए पर दरें 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी (बिजनस क्लास) और पांच फीसदी (इकनॉमिक क्लास) की गईं।
- 100 रुपये से कम की मूवी टिकट पर अब 18 की बजाय 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। 100 रुपये से ऊपर की मूवी टिकट पर 28 की बजाय 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।
- बैंकों द्वारा प्राथमिक बचत खातों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातों पर दी जाने वाली सेवाओं को जीएसटी से मुक्त किया गया।
- थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी 18 फीसदी से 12 फीसदी कर दिया गया है।
- फ्रोजन वेजिटेबल पर से जीएसटी को हटा दिया गया है। पहले इस पर पांच फीसदी GST थी।
- म्यूजिक बुक पर से भी टैक्स हटा दिया गया है। पहले यह 12 फीसदी GST स्लैब में थी।
- सोलर पावर जनरेटिंग आइटम पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।
28 फीसदी स्लैब में अब महज 28 वस्तुएं
जीएसटी के 28 फीसदी वाले सबसे ऊंचे स्लैब में अब महज 28 वस्तुएं बाकी रह गई हैं। अब तक इसमें 35 वस्तुएं थीं। 28 फीसदी GST स्लैब में अब महज लग्जरी आइटम और सिन गुड्स (जैसे- सिगरेट, तंबाकू इत्यादि) बचे हैं। इनमें बस आम आदमी की जरूरत की चीजें सीमेंट और ऑटो पार्ट्स हैं।
सीमेंट और ऑटो पार्ट्स पर GST कटौती नहीं
सीमेंट के GST स्लैब में बदलाव से 13000 करोड़ का रिवेन्यू प्रभावित होता है। वहीं ऑटोमोबाइल पार्ट्स के 13 आयटम पर GST घटाने से 20000 करोड़ का रिवेन्यू घाटा होता है। इस तरह यदि इन दोनों का टैक्स स्लैब 28 से 18 फीसदी कर दिया जाता तो सरकार को 33000 करोड़ का रिवेन्यू कम आता।
निर्माणाधीन मकानों पर भी घट सकता है GST
जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक अब जनवरी में होगी। इस बैठक में निर्माणाधीन मकानों पर लगने वाले जीएसटी को 12% से घटाने पर विचार होगा।
ऐसा रहा राज्यों का रिवेन्यू
हाराष्ट्र ,बंगाल जैसे राज्यों में रिवेन्यू अच्छा रहा। इन राज्यों में जीएसटी की अच्छी वसूली रही। कुछ राज्यों के रेवेन्यू में सुधार नहीं हुआ है। जिस पर मंथन किया जाएगा। राजस्व घाटे पर मंथन के लिए मंत्री की समिति बनाई जाएगी।