अब किरायेदारों पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कस रहा है शिकंजा

अब किरायेदारों पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कस रहा है शिकंजा

Bhaskar Hindi
Update: 2017-09-08 07:00 GMT
अब किरायेदारों पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कस रहा है शिकंजा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मोदी सरकार ने ठान लिया है कि कालेधन और टैक्स चोरी करने वालों को बक्शा नहीं जाएगा। तभी तो अब इनकम टैक्स के निशाने पर मकान मालिकों के साथ किराएदार भी हैं। गौरतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किरायेदारों को किराया भरने और उससे जुड़े टैक्स को लेकर कुछ निर्देश जारी किए हैं। जिन्हे अनदेखा ना करने की हिदायत दी गई है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया विज्ञापन
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट पर मकान मालिक को किराया देने और उस पर टीडीएस (tax deducted at source) वसूलने को लेकर एक विज्ञापन जारी किया है। इसमें विभाग ने साफ लिखा है कि अगर इस विज्ञापन को अनदेखा किया गया तो इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई कर सकता है।

50 हजार से ज्यादा किराया भरने वाले हैं निशाने पर 
आपकों बता दें कि इनकम टैक्ट विभाग की यह सूचना उन किरायेदारों के लिए है। जो हर महीने 50 हजार रुपए या उससे ज्यादा किराया देते हैं। ऐसे किरायदारों को विभाग ने साफ कहा है कि जब भी आप अपने मकान मालिक को किराया दें, तो 5% टीडीएस काटने के बाद ही किराया दें।

टीडीएस जमा होगा विभाग में
किराये में से काटे गए 5% टीडीएस को किरायेदार को इनकम टैक्स विभाग के पास जमा करना होगा। यह टीडीएस TIN-NSDL.com पर जमा किया जा सकता है। विभाग ने साफ किया है कि अगर आप ऐसा नहीं करते और टैक्स विभाग की जांच में आपका नाम सामने आता है, तो आप पर इनकम टैक्स की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

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