जेपी एसोसिएट्स ने एनसीएएलटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
जेपी एसोसिएट्स ने एनसीएएलटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
IANS News
Update: 2019-08-01 14:30 GMT
हाईलाइट
- जेपी एसोसिएट्स लि. (जेएएल) ने गुरुवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएएलटी) के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है
- जिसमें उसकी पैरेंट कंपनी जेपी इंफ्राटेक लि. (जेआईएल) की बोली लगाने से रोक दिया गया है
- सुप्रीम कोर्ट इस याचिका के साथ इससे जुड़ी अन्य सभी याचिकाओं की सुनवाई शुक्रवार को होगी
सुप्रीम कोर्ट इस याचिका के साथ इससे जुड़ी अन्य सभी याचिकाओं की सुनवाई शुक्रवार को होगी।
एनसीएएलटी ने 30 जुलाई को समाधान प्रक्रिया को 90 दिनों का विस्तार दिया था, जिसके बाद दिवालिया रियलिटी कंपनी को खरीदने के लिए नई बोलियां आमंत्रित की जा सकेगी।
ट्रिब्यूनल ने कहा कि कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) द्वारा बोली प्रक्रिया और समाधान योजना को 45 दिनों में मंजूरी दे दी जाए।
दिवाला और दिवालिया संहिता (आईबीसी) के तहत किसी कंपनी की बिक्री (समाधान) प्रक्रिया को 270 दिनों के अंदर पूरा करना होता है, लेकिन जेपी इंफ्राटेक मामले में 270 दिनों की समय सीमा 6 मई को ही पूरी हो चुकी है।
--आईएएनएस