माल्या को PMLA कोर्ट का समन, 27 अगस्त तक नहीं आये तो कहलायेंगे भगौड़े
माल्या को PMLA कोर्ट का समन, 27 अगस्त तक नहीं आये तो कहलायेंगे भगौड़े
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने के लिए अदालत पहुंचने के बाद शनिवार को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में माल्या को 27 अगस्त तक पेश होने के लिए कहा गया है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल 2018 के तहत ED ने कोर्ट में आवेदन दिया था जिसपर संज्ञान लेते हुए माल्या को समन जारी किया गया है।
12,500 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त
ED ने पिछले हफ्ते मुंबई की विशेष अदालत में माल्या को भगौड़ा घोषित करने और 12,500 करोड़ की संपत्ति जब्त करने को लेकर ये आवेदन दिया था। आर्थिक अपराधी बिल एजेंसियों को बैंक के डिफॉल्टर्स या बैंक से धोखाधड़ी करने वाले आर्थिक अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है। इसका मकसद भारतीय कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर देश से भाग जाने वालों पर कार्रवाई करना है।
कर्ज चुकाने का हर संभव प्रयास किया: माल्या
बता दें कि विजय माल्या ने हाल ही में एक पत्र सार्वजनिक किया था जिसे उसने 2016 में पीएम मोदी को लिखा था। माल्या ने कहा कि वह कर्ज चुकाने का हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन उसे बैंक डिफॉल्टरों का "पोस्टर बॉय" बना दिया गया है। अपने पत्र में विजय माल्या ने दावा किया था कि उसने बैंकों से समझौते की कोशिशें की। साथ ही ये भी कहा था कि वह न सिर्फ राजनीति का बल्कि सीबीआई और ईडी समेत दूसरी जांच एजेंसियों का मोहरा बना है।
माल्या पर 9000 करोड़ का कर्ज
31 जनवरी 2014 तक किंगफिशर एयरलाइंस पर बैंकों के 6,963 करोड़ रुपए बकाया था। इस कर्ज पर इंटरेस्ट के बाद माल्या की टोटल लायबिलिटी 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है। इनमें SBI, PNB, IDBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, फेडरल बैंक और ऐक्सिस बैंक शामिल हैं। जब बैंकों ने रकम वसूलने का प्रयास किया तो वो 2016 में यूके भाग गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की अगुआई वाले बैंकों का कन्सोर्टियम किंगफिशर हाउस का कई बार ऑक्शन कर चुका है, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला।