ट्रांसजेंडरों के लिए पैन कार्ड फॉर्म में होगा अलग कॉलम, ये मिलेगा फायदा

ट्रांसजेंडरों के लिए पैन कार्ड फॉर्म में होगा अलग कॉलम, ये मिलेगा फायदा

Bhaskar Hindi
Update: 2018-04-10 14:29 GMT
ट्रांसजेंडरों के लिए पैन कार्ड फॉर्म में होगा अलग कॉलम, ये मिलेगा फायदा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार ने आयकर नियमों में संशोधन किया है। अब पैन कार्ड के फॉर्म में ट्रांसजेंडरों के लिए स्वतंत्र लिंग का कॉलम भी होगा। ये पूरी कवायद ट्रांसजेंडरों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्‍ट टैक्‍सेस (सीबीडीटी) ने एक अधिसूचना जारी कर पैन कार्ड आवेदन के फॉर्म में नया टिक बॉक्स बनाया है।

सुझाव के बाद संशोधन
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्‍ट टैक्‍सेस (सीबीडीटी) ने सोमवार को नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा, इस संबंध में बोर्ड को कुछ सुझाव मिले थे। जिसके बाद टैक्‍स नियमों में संशोधन किया गया। यह नोटि‍फिकेशन इनकम टैक्‍स कानून की धारा 139ए और 295 के तहत जारी किया गया है। इसमें पैन नंबर के लिए नया अप्‍लीकेशन फॉर्म जारी किया गया है।

ट्रांसजेंडर आधार से नहीं करा पा रहे पैन लिंक
सीबीडीटी के अधिकारी ने कहा, ट्रांसजेंडर कम्‍युनिटी के लोगों को पैन कार्ड बनवाने में काफी दिक्‍कतें उठानी पड़ती थी। आधार में थर्ड जेंडर का प्रावधान करने के बाद ये समस्या और भी ज्यादा गहरा गई थी। आधार में थर्ड जेंडर के प्रवाधान से सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि वह पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कर पा रहे थे। भारतीय नागरिकों के पैन कार्ड के अप्लीकेशन फॉर्म 49 A में ये बदलाव नजर आएगा। अब तक अप्‍लीकेशन फॉर्म में केवल दो ही जेंडर (पुरुष और स्‍त्री) कैटेगरी होती थी।

30 जून 2018 तक है पैन लिंक कराने की तारीख
बता दें कि पैन 10 अंकों की एक विशेष संख्या होती है जो आयकर विभाग व्यक्तियों और इकाइयों को आवंटित करता है। सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के निर्देश दिए है। सरकार ने पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2017 रखी थी। इसके बाद यह डेडलाइन बढ़ाकर 31 अगस्त, 2017 कर दी गई। फिर इसे 31 दिसंबर, 2017 किया गया। एक बार यह डेडलाइन बढ़ाई गई और 31 मार्च, 2018 की गई। अंतिम बढ़ाकर इसे बढ़ाकर 30 जून 2018 की गई है।

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