GST के तहत शनिवार से भरा जाएगा टैक्स रिटर्न, ये है 'लास्ट डेट'

GST के तहत शनिवार से भरा जाएगा टैक्स रिटर्न, ये है 'लास्ट डेट'

Bhaskar Hindi
Update: 2017-08-04 09:10 GMT
GST के तहत शनिवार से भरा जाएगा टैक्स रिटर्न, ये है 'लास्ट डेट'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) को लागू हुए एक महीना हो चुका है और इसके तहत पहला टैक्स रिटर्न शनिवार यानी 5 अगस्त से भरा जाएगा। GST के सीईओ नवीन कुमार ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि कंपनियां 5 अगस्त से जुलाई महीने का टैक्स रिटर्न GST नेटवर्क के पोर्टल पर फाइल कर सकते हैं। अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 20 अगस्त रखी गई है। 

GST नेटवर्क पर भरें पहला टैक्स रिटर्न

सीईओ नवीन कुमार के मुताबिक, कंपनियां जुलाई महीने का टैक्स और रिटर्न 5 अगस्त से GST नेटवर्क पर भर सकते हैं। GST काउंसिल ने कंपनियों और ट्रेडर्स को टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए एक खास सुविधा दी है। इसके तहत शुरुआती दो महीनों में कंपनी अपना रिटर्न सेल्फ एसेसमेंट बेसिस पर भर सकती है। 

शनिवार से भर सकेंगे फॉर्म

कंपनियों को अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए GST नेटवर्क के लिए GSTR-3B फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म को 5 अगस्त से अपलोड कर दिया जाएगा। नवीन कुमार ने बताया कि टैक्स रिटर्न भरने के लिए 20 अगस्त तक का समय है। 

इन कंपनियों को मिली है रियायत

GST के सीईओ नवीन कुमार के मुताबिक अब तक GST नेटवर्क पर 71.30 लाख एक्साइज, सर्विस टैक्स और वैट पेयर्स जुड़ चुके हैं। इसके अलावा 13 लाख नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ये कंपनियां जुलाई का टैक्स रिटर्न 10 अगस्त की बजाय 5 सितंबर तक भर सकते हैं। इसके अलावा सितंबर का सेल्स रिटर्न 10 अक्टूबर तक भरना होगा। 

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