आज से बदल गए टैक्स जुड़े ये नियम, जानें किसे मिली राहत, किसे हाेगी हानि

नया वित्तीय वर्ष  आज से बदल गए टैक्स जुड़े ये नियम, जानें किसे मिली राहत, किसे हाेगी हानि

Manmohan Prajapati
Update: 2023-04-01 10:57 GMT
आज से बदल गए टैक्स जुड़े ये नियम, जानें किसे मिली राहत, किसे हाेगी हानि
हाईलाइट
  • आमदनी 7 लाख रुपए तक की नहीं है तो आपको कोई टैक्स देना अनिवार्य नहीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 1 अप्रैल 2023 यानी कि आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो गई है, जिसमें कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं। ये बदलाव आपके पैसों और कराें पर  अपना प्रभाव डाल सकते हैं, ऐसे में  होने वाले बदलावों के बारे में आपको पता होना बेहद जरुरी है। आपको बता दें कि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी, 2023 में पेश किए गए बजट में जिन बदलावों का एलान किया गया था। वह 1 अप्रैल से देश भर में लागू हाे गए हैं। तो आइए जानते हैं इनसे जुडे़ नियमों के बारे में जो वित्तीय कामकाज की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

नए टैक्स स्लैब
टैक्स स्लैब से जुड़े  नियमों के लागू होने के बाद यदि आपकी आमदनी 7 लाख रुपए तक की नहीं है तो आपको कोई टैक्स देना अनिवार्य नहीं है। नई कर व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ ए मूल छूट सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इसके साथ ही 50 हजार रुपए तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन देने की भी शुरुआत की गई है, जिससे आपकी 7.5 लाख रुपए तक की आमदनी टैक्स फ्री रहेगी। 

एलटीसीजी लाभ नहीं
अब डेट म्युचुअल फंड पर मिलने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बैनिफिट और इंडेक्सेशन के फायदे खत्म कर दिए गए हैं। ऐसे में अब यहां से होने वाले प्रॉफिट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह ही टैक्स लगाया जाएगा, जिससे यहां पर निवेश करने वाले निवेशकों को लॉन्ग टर्म में अधिक लाभ नहीं मिलेगा। 

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