जबलपुर: शहपुरा जनपद पंचायत के सीईओ वर्चुअल हाजिर हों

  • हाई कोर्ट ने संविदा शाला शिक्षक भर्ती मामले में दिए निर्देश
  • मामला संविदा शाला शिक्षक वर्ग-तीन की भर्ती से जुड़ा है।
  • विभाग द्वारा जिस परिपत्र के आधार पर नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है

Safal Upadhyay
Update: 2024-04-27 13:07 GMT

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व आदेश का पालन नहीं होने पर नाराजगी जताई। जस्टिस शील नागू व जस्टिस अमरनाथ केसरवानी की खंडपीठ ने जनपद पंचायत, शहपुरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को एक मई को सुबह 10 बजे वर्चुअल हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए।

मामला संविदा शाला शिक्षक वर्ग-तीन की भर्ती से जुड़ा है। जबलपुर निवासी सुनील कुमार उपाध्याय की ओर से अधिवक्ता सुधा गौतम ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने गुरुजी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसके बाद संविदा शाला शिक्षक वर्ग-तीन की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुआ।

किंतु पात्रता के बावजूद उसे नियुक्ति नहीं दी गई। विगत सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने 30 दिन के भीतर याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन निराकृत करने के दिशा-निर्देश दिए थे, जिसका पालन नहीं हुआ।

दरअसल, विभाग द्वारा जिस परिपत्र के आधार पर नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है, वह हाई कोर्ट द्वारा असंवैधानिक निरूपित किया जा चुका है।

Tags:    

Similar News