बॉम्बे हाईकोर्ट: 5 महिलाओं से शादी और धोखाधड़ी करने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

  • धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
  • लगाई गई थी अग्रिम जमानत याचिका
  • लाखों रुपए की धोखाधड़ी की

Tejinder Singh
Update: 2024-01-30 11:52 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिलाओं से शादी और उनके साथ धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने पाया कि वह 5 महिलाओं से शादी की थी और इसे न केवल छुपाया था, बल्कि उसने उनके लाखों रुपए की धोखाधड़ी की। न्यायमूर्ति सारंग वी.कोतवाल की एकलपीठ के समक्ष शांतिलाल खरात की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।

पीठ ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि आरोपी (याचिकाकर्ता) ने कई महिलाओं को धोखा दिया है। ऐसे में उसे अग्रिम जमानत देने का कोई मामला नहीं बनता है। आरोपी शांतिलाल यशवंत खरात ने अपनी पत्नी की शिकायत पर पिछले साल रायगढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

आरोप के मुताबिक महिला अप्रैल 2022 में एक वैवाहिक साइट के माध्यम से खरात से मिली और दो महीने बाद उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद आरोपी ने कथित तौर पर उससे (महिला) से वित्तीय मदद मांगी और उसने उसे पहले 7 लाख रुपए दिए। महिला ने अपने गहने गिरवी रखकर 32 लाख रुपए कर्ज लेकर उसे दिए।

बाद में महिला को पता चला कि आरोपी का उसके सहकर्मी के साथ संबंध था। वह जनवरी 2023 में अपने माता-पिता के घर वापस चली गई। आरोपी ने उससे शादी करने से पहले चार महिलाओं से शादी की थी। पीड़िता के वकील ने कहा कि ऐसे दस्तावेज हैं, जो दिखाते हैं कि आरोपी ने अन्य महिलाओं से शादी की है।

अदालत ने पुलिस द्वारा उसके समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों का अवलोकन किया और पाया कि आरोपी ने न केवल अन्य महिलाओं से शादी की थी, बल्कि वह दो बच्चों का पिता भी था। अदालत ने इसके आधार पर करात की याचिका खारिज कर दी।


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