असली शिवसेना की जंग: विधानसभा स्पीकर के फैसले को लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगी याचिका

विधानसभा स्पीकर के फैसले को लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगी याचिका
  • टॉप कोर्ट पहुंचा शिवसेना उद्धव गुट
  • हाईकोर्ट पहुंचा शिवसेना शिंदे गुट
  • सुको में 22 जनवरी,हाईकोर्ट में 8 फरवरी को सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज बुधवार 17 जनवरी को विधायकों को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले पर सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए उद्धव गुट और स्पीकर को नोटिस जारी किया। वहीं उद्धव ठाकरे की याचिका पर देश के सर्वोच्च न्यायालय में 22 जनवरी को सुनवाई होगी। जबकि हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी।

बॉम्बे उच्च न्यायालय में जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस फिरदोश पूनीवाला की पीठ ने विधानसभा स्पीकर नार्वेकर और उद्धव ठाकरे समूह के 14 विधायकों को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय को नोटिस जारी कर हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ फरवरी को होगी। आपको बता दें विधायकों की अयोग्यता मामले में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने शीर्ष कोर्ट में और एकनाथ शिंदे गुट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को सुनवाई करने के बजाय अगले सप्ताह सोमवार को करनेकी मांग की , जिसे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने स्वीकार कर लिया। सुको में 22 जनवरी को सुनवाई होगी।

शिवसेना शिंदे की ओर से भरत गोगावले ने प्रतिद्वंद्वी खेमे के 14 विधायकों के खिलाफ दायर याचिकाओं में कहा है कि वह संबंधित अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने के विधानसभा स्पीकर नार्वेकर के 10 जनवरी के आदेश की 'वैधता, औचित्य और यथार्थता' को चुनौती दे रहे हैं।

Created On :   17 Jan 2024 1:10 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story