बांबे हाईकोर्ट: कैबिनेट मंत्री हसन मुश्रीफ को ईडी की गिरफ्तारी से संरक्षण बरकरार, अग्रिम जमानत पर होगी सुनवाई

  • अग्रिम जमानत पर 12 फरवरी को सुनवाई
  • हसन मुश्रीफ को ईडी की गिरफ्तारी से संरक्षण
  • गिरफ्तारी से संरक्षण रखा बरकरार

Tejinder Singh
Update: 2024-01-08 15:18 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई. बांबे हाईकोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीबी) के अजित गुट के नेता और राज्य के कैबिनेट मंत्री हसन मुश्रीफ को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी से संरक्षण जारी रखा। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 12 फरवरी को सुनवाई होगी।

न्यायमूर्ति कोतवाल की एकलपीठ के समक्ष सोमवार को वकील प्रशांत पाटिल की ओर से दायर हसन मुश्रीफ की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के लिए आई। खंडपीठ ने उन्हें ईडी की गिरफ्तारी से संरक्षण बरकरार रखा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को रखी गई है।

अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के सदस्य हसन मुश्रीफ पिछले साल 2 जुलाई को राज्य के कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी।पिछले साल विशेष पीएमएलए अदालत ने मुश्रीफ की जमानत अर्जी खारिज दी थी। इस दौैरान ईडी ने मश्रीफ की अग्रिम जमानत के कड़ा विरोध किया था।

विशेष अदालत ने मुश्रीफ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि जांच एजेंसी के पास मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वित्तीय गड़बड़ी के प्रथम दृष्टया सबूत हैं। मुश्रीफ ने कोल्हापुर में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर किया है।

याचिका में कोल्हापुर एफआईआर को रद्द करने का अनुरोध किया गया है, उसी के आधार पर ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

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