बॉम्बे हाईकोर्ट: समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण बरकरार, 15 फरवरी को होगी सुनवाई

  • मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी
  • कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स भंडाफोड़ के रिश्वतखोरी मामला
  • समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण बरकरार

Tejinder Singh
Update: 2024-01-10 13:58 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को सीबीआई के कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स भंडाफोड़ के रिश्वतखोरी मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण 15 फरवरी तक बरकरार रखा है। वानखेड़े के वकील आबाद पोंडा मामले में सुनवाई करना चाहते थे, लेकिन सीबीआई ने अदालत से सुनवाई के लिए अगली तारीख का अनुरोध किया। अदालत ने पिछले साल मई में वानखेड़े को पहली बार अंतरिम सुरक्षा दी थी और समय-समय पर यह जारी रखा।

न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई और न्यायमूर्ति नितिन आर.बोरकर की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को समीर वानखेड़े की उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई की एफआईआर रद्द करने की याचिका सुनवाई के लिए आई। सीबीआई की ओर से पेश वकील कुलदीप पाटिल ने खंडपीठ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उपलब्ध नहीं होने का हवाला देख कर अगली तारीख दिए जाने का अनुरोध किया। इस मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर करने करने वाले वकील निलेश ओझा ने सुनवाई बढ़ाए जाने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई किसी न किसी कारण से कई बार टल चुकी है।

खंडपीठ ने सीबीआई का अनुरोध स्वीकार करते हुए 15 फरवरी को सुनवाई रखी है। साथ ही खंडपीठ ने वानखेडे को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण बरकरार रखा है। वानखेड़े पर कथित तौर पर 2021 कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स भंडाफोड़ मामले में गिरफ्तार फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग का आरोप है। सीबीआई ने उनके खिलाफ रिश्वतखोरी का मामला दर्ज किया है।

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