एनसीपी विवाद: शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- अजित गुट नहीं कर रहा चुनाव चिन्ह घड़ी पर निर्देश का पालन

  • चुनाव चिन्ह घड़ी पर अदालत के निर्देश का पालन नहीं
  • शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार

Tejinder Singh
Update: 2024-04-03 15:25 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. अजित पवार गुट द्वारा घड़ी चुनाव चिन्ह पर अदालत के निर्देश का पालन नहीं करने के मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी पक्ष कोर्ट के निर्देश का जानबूझकर गलत अर्थ नहीं निकाल सकता है।

एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार गुट की ओर से आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष इस मुद्दे का उल्लेख किया कि अजित पवार खेमा अदालत के उस आदेश का पालन करने में विफल रहा है जिसमें उसे अखबारों में सार्वजनिक नोटिस जारी कर यह बताने के लिए कहा था कि एनसीपी का घड़ी चुनाव चिन्ह कोर्ट में विचाराधीन है।

शरद पवार गुट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के दौरान अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर चिंता जताते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि अजित पवार गुट ने अदालत के निर्देश के अनुपालन में किसी भी समाचार पत्र में अस्वीकरण प्रकाशित नहीं किया है, बल्कि 19 मार्च के कोर्ट के निर्देश में ढील के लिए एक आवेदन दायर किया है। इस तरह के आवेदन पर आपत्ति जताते हुए सिंघवी ने कहा कि यह (19 मार्च का निर्देश) बदला नहीं जा सकता, हम चुनाव के बीच में हैं।

सुनवाई के दौरान पीठ ने अजित गुट के निर्देश में संशोधन के अनुरोध को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव के समापन तक आदेश लागू रहेगा। इसके बाद पीठ ने मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि कोई भी पक्ष सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का गलत अर्थ नहीं निकाल सकता है। पीठ ने अजित गुट द्वारा अब तक जारी किए गए विज्ञापनों का विवरण भी पेश करने को कहा है।


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