मासूम छात्रा से दुराचार करने वाले शिक्षक को बीस साल की कठोर कैद

मासूम छात्रा से दुराचार करने वाले शिक्षक को बीस साल की कठोर कैद

Bhaskar Hindi
Update: 2019-01-22 13:53 GMT
मासूम छात्रा से दुराचार करने वाले शिक्षक को बीस साल की कठोर कैद

डिजिटल डेस्क, छतरपुर। यहां की अदालत ने एक 13 साल की मासूम छात्रा के साथ दुराचार करने वाले शिक्षक को बीस वर्ष की कठोर कैद से दंडित किया है। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश नोरिन निगम की कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी शिक्षक को दोषी करार दिया। शिक्षक को बीस साल की कठोर कैद के साथ दस हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।

ट्युशन पढ़ने जाती थी छात्रा
अभियोजन के अनुसार पीड़ित बच्ची के घर वालों ने रिपोर्ट लिखाई थी कि13 साल की मासूम छात्रा ने गढ़ीमलहरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि प्रेमचंद्र कुशवाहा प्राइवेट स्कूल चलाता है और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। वह भी प्रेमचंद्र के यहां एक हफ्ते से शाम को 6 बजे से ट्यूशन पढ़ने जाने लगी थी। 11 नवंबर 2017 को वह ट्यूशन पढ़ने गई थी। अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा, पीड़ित छात्रा शिक्षक प्रेमचंद्र को बताकर अपने चाचा के घर चली गई। उसके चाचा पेट दर्द बगैरह की दवा घर पर रखे रहते हैं। घर के बाहर खड़ी होकर वह अपने चाचा का इंतजार कर रही थी। शाम 7 बजे करीब शिक्षक प्रेमचंद्र ट्यूशन की छुट्टी करके उसके पास आ गया। प्रेमचंद्र उसका हाथ पकड़कर बाथरुम में ले गया और उसके कपड़े उतारकर अश्लील हरकते करते हुए दुराचार करने लगा। पीड़ित छात्रा ने मना किया तब प्रेमचंद्र मौके से भाग निकला।

फरार हो गया था आरोपी
छात्रा ने घर आकर घटना के बारे में अपने माता पिता को बताया। निरीक्षक दिलीप पांडे ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर विवेचना के बाद मामला कोर्ट में पेश किया। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश नोरिन निगम की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शिक्षक प्रेमचंद्र को दोषी ठहराया। कोर्ट ने लैंगिक अपराधों से बालाकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5/6 में 20 साल की कठोर कैद के साथ दस हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।

 

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