खनिज के अवैध परिवहन में जब्त वाहनों पर 3 लाख रु. से ज्यादा का लगा जुर्माना

खनिज के अवैध परिवहन में जब्त वाहनों पर 3 लाख रु. से ज्यादा का लगा जुर्माना

Bhaskar Hindi
Update: 2021-01-11 09:21 GMT
खनिज के अवैध परिवहन में जब्त वाहनों पर 3 लाख रु. से ज्यादा का लगा जुर्माना

जुर्माना राशि जमा न करने पर वाहन राजसात करने के आदेश
डिजिटलय डेस्क जबलपुर ।
मुरुम और रेत का अवैध परिवहन करने वाले वाहनों को पुलिस के साथ ही खनिज विभाग की टीम ने भी जब्त किया। वाहनों की जब्ती के बाद प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में पहुँचे। सुनवाई के बाद जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जब्त वाहनों से 3 लाख रुपये से ज्यादा की जुर्माना राशि वसूलने के आदेश दिये। वहीं जुर्माना की राशि समय पर जमा न करने पर वाहनों को राजसात करने के भी आदेश दिये। 
प्रकरण के अनुसार थाना बेलखेड़ा के अंतर्गत कूड़कला के पास 10 चका हाइवा क्रमांक एमपी 20 एचबी 5790 का चालक मुकेश खरे रेत का अवैध परिवहन करते पाया गया। जाँच में कोई दस्तावेज न मिलने पर प्रकरण खनिज विभाग द्वारा कलेक्टर न्यायालय में पेश किया गया जहाँ सुनवाई के बाद कलेक्टर ने 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसी तरह ट्रैक्टर-ट्रॉली क्रमांक एमपी 20 एए 8814 के चालक सचिन यादव व मालिक बृजेश पटेल  को बरगी थाना अंतर्गत रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन करते पकड़ा गया था। प्रकरण दर्ज करने के बाद 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह मेसर्स बागड़ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के हाइवा क्रमांक आरजे 03 जीए 3822 के चालक भगवान राव मराठा को भेड़ाघाट के पास मुरुम का अवैध परिवहन करते पकड़ा गया था। सुनवाई के बाद 21 हजार का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह हाइवा क्रमांक एमपी 53 एचए 0572 के चालक रवि यादव को सिहोरा क्षेत्र में मुरुम का अवैध परिवहन करते पकड़े जाने के बाद प्रकरण में 21 हजार का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा एक अन्य प्रकरण में हाइवा क्रमांक एमपी 20 एचबी 6031 के चालक राजा सिंह ठाकुर को मुरुम का अवैध परिवहन करते पनागर क्षेत्र में पकड़ा गया था। खनिज विभाग ने प्रकरण कलेक्टर कोर्ट में पेश किया जहाँ से 52 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। 
 

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