दूध के रेट मामले में हाईकोर्ट ने जवाब पेश करने 4 सप्ताह की मोहलत
दूध के रेट मामले में हाईकोर्ट ने जवाब पेश करने 4 सप्ताह की मोहलत
Bhaskar Hindi
Update: 2020-10-14 09:30 GMT
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने दूध के रेट तय करने के मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह की मोहलत दे दी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस राजीव कुमार दुबे की डिवीजन बैंच ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद नियत की है। यह याचिका नागरिक उपभोक्ता मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे ने दायर की है। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया कि राज्य शासन द्वारा 13 अप्रैल 2007 को जारी आदेश के अनुसार राज्य शासन को दूध के रेट तय करने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसकी वजह से मनमाने तरीके से दूध के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने चार सप्ताह का समय माँगा गया, जिसे डिवीजन बैंच ने स्वीकार कर लिया।