8 फूटकर उर्वरक आदान विक्रेताओं के विरूद्ध की गई कार्यवाही

8 फूटकर उर्वरक आदान विक्रेताओं के विरूद्ध की गई कार्यवाही

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-07-23 13:08 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

डिजिटल डेस्क,अलीराजपुर। कलेक्टर श्रीमती सुरभि गुप्ता के दिशा निर्देश पर उप संचालक कृषि श्री.के.सी.वास्केल एवं विभागीय अधिकारीयों द्वारा यूरिया उर्वरक की कालाबाजारी एवं शासन स्तर से निधारित दर से अधिक दर पर युरिया उर्वरक के विक्रय की शिकायतों की सूचना के संबंध मे निरीक्षण किये गये। निरीक्षण मे पाई गई कमीयों के आधार पर अधिकृत विक्रेताओं के द्वारा किसानो को निर्धारित दर से अधिक दर पर युरिया विक्रय करना, विभाग को त्रुटिपुर्ण जानकारी देने एवं निरीक्षण अधिकारी को जानकारी नही देने के कारण जिले के 8 अधिकृत विक्रेताओं के लायसेंस उप संचालक कृषि श्री के.सी.वास्केल के द्वारा निरस्त किये गये। जिले के 15 अधिकृत उर्वरक विक्रेताओं को उर्वरक गुण नियऩ्त्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रावधान अनुसार जानकारी उपलब्ध नही कराने के संबंध में नोटिस जारी किए जा रहे है। नोटिस का जवाब सन्तोषजनक नही पाए जाने पर उनके भी लायसेंस निरस्त/निलम्बन करने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही जिले के थोक अधिकृत उर्वरक विक्रेताओं को भी पत्र जारी कर जानकारी चाही गई है जिसमें थोक विक्रेता द्वारा उर्वरक किस कम्पनी से प्राप्त किया ओर उनके द्वारा किन फुटकर अधिकृत उर्वरक विक्रेताओं को उर्वरक दिया गया है। जानकारी नही देने या गलत जानकारी देने पर उर्वरक गुण नियऩ्त्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

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