बस में घुसकर छात्रा की हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा

बस में घुसकर छात्रा की हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2018-07-16 07:57 GMT
बस में घुसकर छात्रा की हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा

डिजिटल डेस्क, सीधी। बस से उतारकर छात्रा की हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को बस परिचालक सहित मुसाफिरों को चाकू मारकर घायल करने  के मामले में भी दण्डित किया गया है।

पूरी बस को जलाने की दी थी धमकी
घटना दो साल पूर्व 28 अक्टूबर 2016 को कुसमी थाना के गोतरा गांव के अष्टभुजी चैराहा के पास घटित हुई थी। आरोपी अपने मंसूबे पर अमली जामा पहनाने के बाद फरार हो गया था। जिसे सात दिन के कड़े मशक्कत के बाद जंगल मे छुपकर बैठे रहने के दौरान पकड़ा जा सका था।

मामले में आए फैसले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुखेन्द्र द्विवेदी ने बताया कि 28 अक्टूवर 2016 को सीधी बस स्टैण्ड से सायं 5.15 बजे महांवली बस एमपी 17 ए 5491 सीधी से कुसमी के लिए रवाना हुई थी। बस मे छात्रा संजू सिंह गौड़ पिता हीरा सिंह निवासी बड़बाही थाना कुसमी भी सवार थी। बस जब भदौरा रेलवे फाटक के पास पहुंची तो आरोपी शिवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ शिब्बू सिंह परिहार पिता आनन्द बहादुर सिंह परिहार उम्र 30 बर्ष निवासी धुआंडोल पुलिस चौकी मड़वास भी सवार हो गया गया था। आरोपी अपने हाथ मे चाकू व बोतल लिए हुए था, जिसे देख बस के परिचालक अशोक कुमार गुप्ता ने उसे रोकते हुए बस का दरवाजा बंद करने की कोशिश की। इस बात पर शिब्बू सिंह ने उसके हाथ मे चाकू से हमला कर दिया। जिसके कारण उसकी अंगुली कट गई। आरोपी बस को आग लगाने की धमकी हुए बस में चढ़ गया।

यात्री पर किया हमला
आरोपी को पकड़ने के लिए बस में सफर कर रहे एक मुसाफिर कृष्णकुमार गुप्ता आगे बढ़ा तो आरोपी ने उस पर भी हमला कर घायल कर दिया। जिसके कारण यात्री डरकर बस से उतर गए। आरोपी शिब्बू बस ड्रायवर के पीछे बैठी संजू सिंह गौड़ को बस के भीतर पीटने लगा। इस पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ तो उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए बस से नीचे उतारा और संजू सिंह पर चाकू से उस वक्त तक वार करता रहा जब तक की उसकी मौत नही हो गई।

आरोपी को जब यह आभास हो गया कि संजू मृत हो चुकी है, तो वह उसे छोड़कर रात के अधेरे मे ही जंगल की ओर भाग गया। बस के मुसाफिरों ने डायल 100 को सूचित करके जानकारी दी। सूचना मिलते ही कुसमी थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी आर पी त्रिपाठी घटना स्थल पहुंचकर शव को अपने आधीन लेकर आरोपी शिब्बू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आरोपी एक पुराने घर मे घुस कर बैठा हुआ था, जिसे 3 नवम्बर 16 को गिरफ्तार कर प्रकरण को सुनवाई के लिए न्यायालय मे पेश किया।

 

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