आकृति ईको सिटी के बिल्डरों को ३ मार्च को हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश

आकृति ईको सिटी के बिल्डरों को ३ मार्च को हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश

Bhaskar Hindi
Update: 2021-02-26 09:58 GMT
आकृति ईको सिटी के बिल्डरों को ३ मार्च को हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश

सुनवाई के दौरान वीसी के माध्यम से उपस्थित रहेंगे भोपाल कलेक्टर और निगमायुक्त
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन के ३ मार्च को आकृति ईको सिटी बावरिया कलां भोपाल के बिल्डरों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान भोपाल कलेक्टर, निगमायुक्त और संबंधित अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर रहने के लिए कहा गया है। एकल पीठ ने भोपाल कलेक्टर को निर्देशित किया है कि आकृति ईको सिटी नेस्ट प्रोजेक्ट में रहने वाले सीनियर सिटीजन्स की समस्याओं के निराकरण के लिए राजस्व और नगर निगम के अधिकारियों की टीम गठित की जाए।
ये है मामला
आकृति ईको सिटी नेस्ट प्रोजेक्ट के निवासी सेवानिवृत्त जस्टिस वीके अग्रवाल, सेवानिवृत्त जस्टिस ऊषा शुक्ला, पूर्व मुख्य सचिव आर. परशुराम सहित अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि बिल्डरों द्वारा उन्हें वे सुविधाएँ नहीं दी जा रही हैं, जिसका वादा किया गया था।
कमीशन ने पेश की रिपोर्ट
एकल पीठ के निर्देश पर गुरुवार को जस्टिस एके सक्सेना की अध्यक्षता में गठित कमीशन ने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया गया कि नेस्ट प्रोजेक्ट सीनियर सिटीजन्स के लिए रहने लायक नहीं है। यहाँ पर पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्थाएँ नहीं हैं। बिल्डिंग में लिफ्ट और फायर फाइटिंग सिस्टम खराब हैं। दिखाने के लिए ओपीडी बनाई गई है, लेकिन इसमें डॉक्टर और अन्य सुविधाएँ नहीं हैं। कई लोगों की रजिस्ट्री और नामांतरण नहीं हुआ है। सीनियर सिटीजन्स की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने कहा कि सीनियर सिटीजन्स की समस्याओं के निराकरण के लिए राजस्व और नगर निगम के अधिकारियों की टीम बनाई जाए, ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने ३ मार्च को बिल्डरों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
 

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