सबूत के आभाव में बरी हुए गैंगरेप के आरोपी, लोअर कोर्ट से मिली थी 20 साल की सजा

सबूत के आभाव में बरी हुए गैंगरेप के आरोपी, लोअर कोर्ट से मिली थी 20 साल की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2017-10-05 07:28 GMT
सबूत के आभाव में बरी हुए गैंगरेप के आरोपी, लोअर कोर्ट से मिली थी 20 साल की सजा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने बुधवार को गैंगरेप के चार आरोपियों को निर्दोष करार दिया है। जिसके नाम अतुल हटवार, जितेंद्र गभने, ईश्वर टिकपाचे और विजय नागफासे है। सभी भंडारा के चिचोली मोहाडी के रहने वाले हैं। चारों पर 16 वर्षीय नाबालिग से रेप का आरोप था। निचली अदालत ने आरोपियों को दोषी मानकर 20 साल की सजा सुनाई थी, जिसे आरोपियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी पक्ष सुने। सबूतों के आभाव में आरोपियों को निर्दोष करार दिया। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट राजेंद्र डागा, एडवोकेट चेतन ठाकुर और एडवोकेट अनिरुद्ध जलतारे ने पक्ष रखा। सरकार की ओर से एडवोकेट नितीन रोडे ने पैरवी की। 

यह है मामला 

घटना 16 फरवरी 2015 की है। जब गांव में नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। उस वक्त किशोरी अपने रिश्तेदारों के साथ वहां पहुंची थी। जिसे उसके दोस्त ने मिलने के लिए सुनसान जगह बुलाया था, वहां चारों ने सामूहिक रेप किया था। बाद में पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। 6 मई 2016 को निचली अदालत ने सजा सुनाई थी।

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