हत्याकांड के आरोपियों को अंतिम सांस तक का आजीवन कारावास

हत्याकांड के आरोपियों को अंतिम सांस तक का आजीवन कारावास

Bhaskar Hindi
Update: 2019-08-28 16:54 GMT
हत्याकांड के आरोपियों को अंतिम सांस तक का आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा/अमरवाड़ा। चौरई के चन्हिया में जघन्य हत्याकांड के आरोपियों को दोषी करार देते हुए अपर सत्र न्यायालय अमरवाड़ा ने अंतिम सांस तक का आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चार आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते धारदार हथियार से प्रागलाल वर्मा की निर्मम हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को नाले में फेंक दिया था। न्यायालय ने इस मामले को जघन्य और सनसनीखेज हत्याकांड की श्रेणी में रखा था। आरोपी फूल सिंह ने तलवार से प्रागलाल की गर्दन पर कई वार किए थे। गर्दन कटने से उसकी मौके पर मौत हो गई।  बताया जा रहा है कि आरोपी वीर सिंह पर पूर्व में हत्या, हत्या के प्रयास जैसे कई गंभीर मामले दर्ज है।

यह था पूरा मामला

अपर लोक अभियोजन अधिकारी नितिन तिवारी ने बताया कि 25 जुलाई 2016 की रात चन्हिया निवासी प्रागलाल वर्मा घर से शौच के लिए निकला था। झाडिय़ों में घात लगाए बैठे वीर सिंह डेहरिया, नौलराम डेहरिया, धनजी और फूल सिंह डेहरिया ने पुरानी रंजिश के चलते उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। आरोपी फूल सिंह ने तलवार से प्रागलाल की गर्दन पर कई वार किए थे। गर्दन कटने से उसकी मौके पर मौत हो गई। हत्या के आरोपियों ने शव निर्ममता से घसीटकर आंगनबाडी के पीछे नाली में फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया था।

यह सुनाया फैसला

अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती निशा विश्वकर्मा ने इस मामले में सुनवाई करते हुए चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने धारा 302 में चारों आरोपियों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास व पांच-पांच सौ रुपए अर्थदंड, धारा 201 में तीन-तीन साल की सजा व तीन-तीन सौ रुपए अर्थदंड, 25 आम्र्स एक्ट में तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि आरोपी वीर सिंह पर पूर्व में हत्या, हत्या के प्रयास जैसे कई गंभीर मामले दर्ज है।

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