व्यापमं घोटाले के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
व्यापमं घोटाले के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने व्यापमं घोटाले के आरोपी अलीराजपुर निवासी हितेश अलावा की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस राजीव कुमार दुबे की डिवीजन बैंच ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी से पूछताछ की जानी है, ऐसे में उसे अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। प्रकरण के अनुसार अलीराजपुर निवासी हितेश अलावा पर आरोप है कि पीएमटी-२००९ में उसकी जगह कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा में शामिल हुआ है। इसके आधार पर आरोपी ने ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया था। एसटीएफ की जाँच में पाया गया कि परीक्षा के दस्तावेज में लगी फोटो और हस्ताक्षर से हितेश अलावा के नहीं हैं। एसटीएफ को आरोपी के पिता के द्वारा प्रीतम सिंह बघेल के एकाउंट में रकम डालने के वाउचर मिले हैं। इसके आधार पर एसटीएफ ने २९ मार्च २०२० को आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई पीएमटी की परीक्षा वर्ष २००९ में आयोजित की गई। उसके खिलाफ ११ वर्ष बाद झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है।