अखिल भारतीय OBC महासंघ ने आरक्षण मुद्दे पर दायर की जनहित याचिका 

अखिल भारतीय OBC महासंघ ने आरक्षण मुद्दे पर दायर की जनहित याचिका 

Bhaskar Hindi
Update: 2018-07-11 13:01 GMT
अखिल भारतीय OBC महासंघ ने आरक्षण मुद्दे पर दायर की जनहित याचिका 

डिजिटल डेस्क, नागपुर। अखिल भारतीय OBC महासंघ ने मेडिकल में OBC आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में जनहित याचिका दायर की है। इस मामले में बुधवार को हुई सुनवाई में हाइकोर्ट ने प्रतिवादी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय,केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर 16 जुलाई तक जवाब मांगा है। महासंघ ने की मांग है कि देशभर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए जो "ऑल इंडिया सेंट्रल गर्वमेंट कोटा " तय होता है, OBC प्रवर्ग के विद्यार्थियों को इस कोटे पर भी 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। अन्य राज्यों में जहां इसे लागू किया गया है,महाराष्ट्र सरकार ऐसा नहीं कर रही है। 

यह है मामला
इस जनहित याचिका में OBC महासंघ के साथ छात्रा राधिका राउत याचिकाकर्ता है। महासंघ के अनुसार अनुसार छात्रा राधिका राउत ने MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 6 मई को हुई नीट परीक्षा दी। जिसमें उसे कुल 473 अंक मिले। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आरक्षण नीति से जुड़े दिशानिर्देश जारी किए। इस आरक्षण नीति के अनुसार मेडिकल प्रथम वर्ष प्रवेश में 27 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित थी। 

याचिकाकर्ता का दावा है कि महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों में ऑल इंडिया सेंट्रल गर्वमेंट कोटा के तहत OBC विद्यार्थियों को 15 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। मगर महाराष्ट्र सरकार ने अपने विद्यार्थियों के लिए ऑल इंडिया सेंट्रल गर्वमेंट कोटा केवल 1.7 प्रतिशत (69 सीट) तक सीमित कर दिया। प्रदेश में सेंट्रल गर्वमेंट कोटा के तहत 27 प्रतिशत आरक्षण की नीति भी लागू नहीं की गई। इसी कारण से ऑल इंडिया कोटा की 464 सीटों में से एक भी सीट OBC प्रवर्ग के लिए आरक्षित नहीं हो सकी। याचिकाकर्ता OBC महासंघ के अनुसार महाराष्ट्र में OBC प्रवर्ग के विद्यार्थियों को ऑल इंडिया सेंट्रल गर्वमेंट कोटा की सीटों में भी 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। तामिलनाडू, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ है। 

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