कलेक्टर छतरपुर व संयुक्त संचालक कोष के खिलाफ जमानती वारंट

मामले पर अगली सुनवाई 13 जून को कलेक्टर छतरपुर व संयुक्त संचालक कोष के खिलाफ जमानती वारंट

Abhishek soni
Update: 2022-04-27 17:53 GMT
कलेक्टर छतरपुर व संयुक्त संचालक कोष के खिलाफ जमानती वारंट

डिजिटल डेस्क जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक अवमानना प्रकरण में छतरपुर के कलेक्टर व संयुक्त संचालक लेखा कोष एवं पेंशन को जमानती वारंट जारी किया है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने दोनों अधिकारियों को अगली सुनवाई के दौरान हाजिर होने के निर्देश दिए। मामले पर अगली सुनवाई 13 जून को होगी।
छतरपुर में असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट के पद पर पदस्थ घनश्याम दास अहिरवार ने पूर्व में एक याचिका दायर कर क्रमोन्नति के लाभ की रिकवरी को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज चंसोरिया ने बताया िक संयुक्त संचालक कोष ने आपत्ति पेश की थी कि याचिकाकर्ता की सेवा की गणना नियुक्ति तिथि से नहीं की जाए। कलेक्टर ने वेतन निर्धारण कर वसूली निकाली गई। हाईकोर्ट ने यह निर्धारित किया था िक आपत्ति अवैधानिक थी और कलेक्टर का आदेश निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने क्रमोन्नति के लाभ एवं अन्य लाभ नियुक्ति तिथि से देने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बावजूद जब कार्रवाई नहीं की गई तो अवमानना याचिका दायर की गई। मामले पर सुनवाई के दौरान अनावेदकों की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ। कोर्ट ने अवमाननाकर्ता अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया।

 

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