सागर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग सिस्टर पद की भर्ती पर रोक

सागर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग सिस्टर पद की भर्ती पर रोक

Bhaskar Hindi
Update: 2020-01-14 07:41 GMT
सागर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग सिस्टर पद की भर्ती पर रोक

तीन स्टाफ नर्सों की याचिका पर हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश, नोटिस जारी
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
सागर के बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग सिस्टर पद पर की जा रही भर्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने सोमवार को तीन स्टाफ नर्सों की याचिका पर राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम व्यवस्था दी। मामले पर अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।
यह याचिका बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज में पिछले 9 वर्षों से स्टाफ नर्स के पद पर काम कर रहे श्रीकांत शर्मा, राजीव कुमार गुप्ता और बबलेश कुमार अग्रवाल की ओर से दायर की गई है। आवेदकों का कहना है कि इन पदों पर महिला और पुरुष दोनों की नियुक्तियां होती हैं। याचिका के अनुसार कॉलेज में नर्सिंग सिस्टर के 56 पदों पर भर्ती की जा रही है। चयन प्रक्रिया के अनुसार सरकार 95 फीसदी पदों को पदोन्नति से और शेष 5 फीसदी पद सीधी भर्ती
से भर सकेगी। याचिका में आरोप है कि सरकार द्वारा 95 फीसदी पद सीधी भर्ती से और शेष 5 फीसदी पद पदोन्नति से भरे जा रहे, जो चयन प्रक्रिया में
दर्शाए गए नियमों का उल्लंघन है। याचिका में राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और बुन्देलखण्ड
मेडिकल कॉलेज को पक्षकार बनाया गया है।
मामले पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान आवेदकों की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने दलीलें रखीं। सुनवाई के बाद अदालत ने भर्ती प्रक्रिया पर
रोक लगाते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
 

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