भरवेली के ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी को मृत्युपर्यंत कारावास, पूरा जीवन गुजरेगा जेल में

भरवेली के ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी को मृत्युपर्यंत कारावास, पूरा जीवन गुजरेगा जेल में

Bhaskar Hindi
Update: 2018-06-27 13:08 GMT
भरवेली के ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी को मृत्युपर्यंत कारावास, पूरा जीवन गुजरेगा जेल में

डिजिटल डेस्क, बालाघाट। भरवेली के अर्जुन कॉलोनी में 10 जून 2016 को हुए सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर केस में 30 वर्षीय उत्तम पिता बोधनराम ताराम को तीन हत्याओं में दोषी ठहराते हुए मृत्युपर्यंत तक कारावास की सजा और 36 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। 20 लोगों की गवाही, पुलिस द्वारा की गई विवेचना और अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी वकील केएल वर्मा द्वारा की गई पैरवी पर बालाघाट न्यायालय के प्रथम अपर सत्र जस्टिस राजाराम भारतीय की अदालत ने आरोपी ठहराया है।

ससुराल में कुल्हाड़ी से पत्नि, बेटी और दो सालियों पर किया था हमला
घटनाक्रम के अनुसार आरोपी उत्तम ताराम भरवेली अर्जुन कॉलोनी निवासी बेनीराम उईके के यहां पत्नी लक्ष्मी उर्फ नीलू और डेढ़ वर्षीय मासूम के साथ रहता था। इस दौरान बेनीराम की भांजी घाट टेमनी जंघीटोला निवासी सुनीता उर्फ अनिता आई हुई थी। 10 जून को सुबह बेनीराम अपने पुत्र प्रदीप के साथ लालबर्रा दवाई लाने चला गया था, जबकि बेनीराम की पत्नी पड़ोस में गई हुई थी। इस दौरान संभवत: किसी विवाद पर उत्तम ताराम ने सबसे पहले अपनी पत्नी लक्ष्मी उर्फ नीलू की कुल्हाड़ी से हत्या की। जिसके बाद उसने घर में पलंग पर सोई अपनी ही मासूम बेटी खनक पर कुल्हाड़ी से हमला किया। इस दौरान बीच-बचाव करने आई साली स्वाती और अनिता पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया। जिसके बाद वह घर से 2 जोड़ी सोने के झाले, सोने का मंगलसूत्र, 3 जोड़ी चांदी की पैरपट्टी और 18 हजार रुपए लेकर फरार हो गया था।

जब बेनीराम अपने पुत्र प्रदीप के साथ लालबर्रा से घर लौटे तो सामने का दरवाजा बंद था, किन्तु घर में TV और कूलर चल रहा था। जिसके बाद जब वह घर के पीछे से अंदर पहुंचे तो उन्हें घर की बेटियां और नातिन खून से लथपथ हालत में मिली थी। जिसमें घटनास्थल पर ही बेटी नीलू नातिन खनक और भांजी अनिता की मौत हो गई थी, जबकि स्वाती की सांसे चल रही थीं।

घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। जिसके बाद पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से गंभीर रूप से घायल स्वाती को उपचारार्थ जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया गया था। जहां ईलाज के बाद उसकी जान बच गई।

न्यायालय ने माना गंभीर अपराध, मृत्यु तक सुनाई सजा
इस मामले में भरवेली थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में मामले की विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। जहां सुनवाई के बाद आज 27 जून को दिए गए फैसले में माननीय जस्टिस ने आरोपी उत्तम ताराम को दोषी पाते हुए पत्नी नीलू, बेटी खनक और साली अनिता की हत्या के मामले में शेष जीवन तक आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना से दण्डित किया है।

स्वाती पर हमले के मामले में 5 वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड एवं धारा 379 में एक वर्ष की सजा एवं 1 हजार रुपए जुर्माने का दंड दिया। इस मामले को माननीय न्यायालय ने गंभीरतम अपराध मानते हुए मृत्युपर्यंत तक की सजा सुनाई है।

 

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