भीमा-कोरेगांव मामले की साजिश में नहीं था शामिल, आरोपी फरेरा का दावा

भीमा-कोरेगांव मामले की साजिश में नहीं था शामिल, आरोपी फरेरा का दावा

Tejinder Singh
Update: 2019-09-20 14:45 GMT
भीमा-कोरेगांव मामले की साजिश में नहीं था शामिल, आरोपी फरेरा का दावा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी अरुण फरेरा ने बांबे हाईकोर्ट में दावा किया है कि वह इस मामले से जुड़े आपराधिक षडयंत्र में शामिल नहीं था। फरेरा के वकील सुदीप पासबोला ने कहा कि भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार आरोपियों के पास से जो पत्र मिले है। उन पदों के संदर्भों से मेरे मुवक्किल का कोई संबंध नहीं है। पुलिस ने इस मामले में जब पहला अारोपपत्र दायर किया था उसमे मेरे मुवक्किल आरोपी नहीं थे लेकिन पुलिस ने मामले को लेकर जब पूरक आरोपपत्र दायर किया तो उसमें मेरे मुवक्किल का नाम शामिल कर लिया गया। पुलिस के पास मेरे मुवक्किल के पास कोई सबूत नहीं है।

हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल के सामने फरेरा के जमानत आवेदन पर सुनवाई चल रही है। श्री पासबोला ने कहा कि मेरे मुवक्किल लेखक है और वकील भी है। उन्होंने कुछ लेख लिखे थे जिसके आधार पर पुलिस ने मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा मेरे मुवक्किल इंडियन एसोसिएशन आफ पीप्लस लॉयर नामक संस्था के सेमिनामर में शामिल हुए थे।

इस संस्था के सेमिनार में शामिल होने के अर्थ यह नहीं है कि मेरे मुवक्किल भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले की साजिश में शामिल थे। इसके अलावा अतीत में दर्ज आपराधिक मामलों में कोर्ट ने मेरे मुवक्किल को बरी किया है।  फरेरा की जमानत अर्जी पर सोमवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। पुणे पुलिस ने फरेरा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। 

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