घटिया चावल आपूर्ति की केन्द्र सरकार कर रही जाँच, हस्तक्षेप की जरूरत नहीं

घटिया चावल आपूर्ति की केन्द्र सरकार कर रही जाँच, हस्तक्षेप की जरूरत नहीं

Bhaskar Hindi
Update: 2020-11-06 09:36 GMT
घटिया चावल आपूर्ति की केन्द्र सरकार कर रही जाँच, हस्तक्षेप की जरूरत नहीं

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत घटिया चावल आपूर्ति की जाँच कराने के लिए दायर याचिका पर कहा है कि इस मामले में केन्द्र सरकार का खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय जाँच कर रहा है, इसलिए मामले में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने इस मामले में 2 नवंबर को निर्णय सुरक्षित कर लिया था, गुरुवार को डिवीजन बैंच ने याचिका खारिज करने का निर्णय सुनाया। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि जुलाई और अगस्त में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मंडला और बालाघाट में घटिया चावल की आपूर्ति की गई थी। जाँच में पाया गया कि चावल जानवरों के खाने के योग्य नहीं था। इसके बाद चावल को मिलरों को वापस कर दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि इस मामले की प्रदेश की बाहर की एजेन्सी से जाँच कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही घटिया चावल को नष्ट किया जाना चाहिए। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने याचिका खारिज कर दी है। 

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