कोरोना का मरीज मिलने के बाद छतरपुर का बाजार बंद, केवल जरूरी सामग्री की दुकानें ही खुल सकेंंगी

कोरोना का मरीज मिलने के बाद छतरपुर का बाजार बंद, केवल जरूरी सामग्री की दुकानें ही खुल सकेंंगी

Bhaskar Hindi
Update: 2020-05-26 13:49 GMT
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 डिजिटल डेस्क छतरपुर । ईशानगर के कालापानी गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीज  मिलने के बाद एक बार फिर से छतरपुर अनुभाग के तहत आने वाले सभी मार्केट और दुकानों को आगामी आदेश तक के लिए बंद रखने के निर्देश कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा जारी किए गए हैं। आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, दवा, सब्जी की दुकानें छोड़कर सभी तरह की दुकाने बंद रहेंगी। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व तक जिले में एक भी कोरोना के मरीज न मिलने से लॉक डाउन में ढील दी गई थी। इसके तहत जिले की सभी दुकानें नियमित रूप से सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुल रही थीं, लेकिन कोरोना मरीजों के मिलने के बाद एक बार फिर से लोगों की सुरक्षा और कोरोना सक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है।
खुलने के एक घंटे बाद ही बंद कराई गईं दुकानें
रोज की तरह सोमवार को भी दुकान संचालकों ने सुबह 10 बजे अपनी दुकानें खोलीं। दुकाने खुलने के एक घंटे बाद ही प्रशासिनक अमला और पुलिस विभाग का अमला दुकाने बंद कराने पहुंच गया। लोग समझ ही नहीं पाए कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि फिर से दुकाने बंद कराई जाने लगीं। हालांकि अधिकारियों ने दुकानदारों को बताया कि कालापानी में कोरोना पाजिटिव मरीज मिला है। उक्त मरीज छतरपुर भी आया था। और कई जगहों पर गया था। लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से दुकाने बंद कराई जा रही हैं।
मास्क लगाकर ही निकलें बाहर : अब शहर में ऐसे आयोजन लंगर, भंडारा, सामूहिक भोज नहीं होंगे। जिनमें 20 से अधिक शामिल हों। सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाना अनिवार्य होगा, घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क लगाना या ढंकना अनिवार्य होगा।  60 वर्ष से अधिक एवं 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को स्वास्थ्य अथवा अपरिहार्य कारणों को छोड़कर घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
ये दुकाने रहेंगी बंद
एसडीएम प्रियांशी भंवर द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत छतरपुर अनुविभाग में दूध, सब्जी, फल, दवाई इत्यादि अत्यावश्यक वस्तुओं को छोड़कर शेष व्यावसायिक संस्थान जैसे सराफा, चाय-नाश्ते के ठेले, हार्डवेयर, अंडर गारमेंट, कपड़े की दुकानें, हाट बाजार, सिनेमा हाल, मैरिज गार्डन, पुस्तकालय, जिम, वॉटर पार्क और कार्यालयों में बायो मैट्रिक से उपस्थिति सहित अन्य प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
 

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