निजी स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी मिलेगी परिवहन सेवा

निजी स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी मिलेगी परिवहन सेवा

Bhaskar Hindi
Update: 2019-06-17 08:17 GMT
निजी स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी मिलेगी परिवहन सेवा

डिजिटल डेस्क, छतरपुर । राजनगर ब्लाक के तहत आने वाले सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए परिवहन की सुविधा सरकार देगी। जुलाई से शुरु होने वाले शैक्षणिक सत्र में राजनगर ब्लाक के दस हायर सेकंडरी स्कूलों के बच्चों को परिवहन की सुविधा मिलेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों का चयन कर लिया गया है। परिवहन की सुविधा उन्ही बच्चों को मिलेगी, जिनके घर की दूरी स्कूल से 5 किलोमीटर से अधिक है। गौरतलब है कि स्कूल आने-जाने के लिए अभी तक निजी स्कूलों के बच्चों को ही परिवहन की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी यह सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। परिवहन की सुविधा अभी प्रयोग के तौर पर राजनगर ब्लाक में ही शुरू होगी। आगे बेहतर परिणाम आने पर इस सुविधा को अन्य ब्लाकों में भी शुरु किया जा सकता है।

हायर सेकंडरी स्कूलों के बच्चों को मिलेगा लाभ

परिवहन सुविधा के लिए राजनगर ब्लाक के जिन स्कूलों का चयन किया गया है। उनमें हायर सेकंडरी स्कूल झमटुली, बसारी, रनगुवां, राजनगर उत्कृष्ट, गंज, कर्री, घूरा, चंद्रनगर हायर सेकंडरी स्कूल के बच्चों को परिवहन की सुविधा मिलेगी। राजनगर के अलावा बिजावर ब्लाक के एक मात्र सटई हायर सेकंडरी स्कूल के बच्चों को भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी

सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए परिवहन की सुविधा मिलने से सैकड़ों बच्चों को इसका लाभ होगा। परिवहन की सुविधा मिलने से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति भी पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ेगी। जिन बच्चों को परिवहन की सुविधा मिलेगी, उन बच्चों को साइकिल नहीं मिलेगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी तक घर से स्कूल की दूरी अधिक होने से कई बच्चे चाह कर भी स्कूल नहीं आते थे, लेकिन परिवहन की सुविधा मिलने से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी।

परिवहन विभाग देगा परमिट

स्कूलों में परिवहन की सुविधा शुरु किए जाने से बच्चों के साथ-साथ उन वाहन मालिकों को भी लाभ मिलेगा जो वाहन मालिक बच्चों को स्कूल लाने- ले जाने के लिए अपने वाहन उपलब्ध करवाएंगे। शासन के स्पष्ट निर्देश है कि जो वाहन स्वामी स्कूल के समय अपने वाहन चलाना चाहते हैं, उन वाहनों को एक दिन में परिवहन विभाग द्वारा परमिट जारी किया जाएगा। परिवहन स्वामी को बच्चे की स्कूल में उपस्थिति के अनुसार पैसों का भुगतान किया जाएगा।
 

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