CM मानहानि मामला : कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा को SC से भी राहत नहीं

CM मानहानि मामला : कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा को SC से भी राहत नहीं

Bhaskar Hindi
Update: 2017-08-26 04:15 GMT
CM मानहानि मामला : कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा को SC से भी राहत नहीं

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। सीएम शिवराज मानहानि मामले में कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। दरअसल सीएम शिवराज के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले वाले मिश्रा पर भोपाल की अदालत में मानहानि का केस चल रहा है। इस मामले पर भोपाल की अदालत में आज अंतिम बहस होना है।

गौरतलब है कि भोपाल के लोक अभियोजक आनंद तिवारी ने निचली अदालत में कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। लोक अभियोजक का आरोप था कि 21 जून 2014 को कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा ने भोपाल में प्रेस कान्फ्रेंस कर परिवहन आरक्षक पदों पर व्यापम के जरिए साल 2013 में हुई भर्तियों में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व उनकी पत्नी साधना सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप था कि मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने गोंदिया और महाराष्ट्र के उम्मीदवारों को अवैध तरीके से भर्ती कराया है। इस मानहानि के मामले में भोपाल की अदालत ने 4 फरवरी 2017 को आरोप तय किए जाने को चुनौती देकर यह पुनरीक्षण याचिका केके मिश्रा की ओर से हाईकोर्ट में दायर की थी। विगत 24 जुलाई को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने केके मिश्रा की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह मामला दायर किया गया था।

 शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान मप्र सरकार की ओर से एटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव, मप्र सरकार के स्थाई अधिवक्ता अधिवक्ता सौरभ मिश्रा और वरुण मोहन हाजिर हुए। सुनवाई के बाद बैंच ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए मानहानि के मामले की सुनवाई पर रोक लगाने से इंकार करके अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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