कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जारी किए आदेश सार्वजनिक स्थलों पर नहीं होगा धार्मिक कार्य

कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जारी किए आदेश सार्वजनिक स्थलों पर नहीं होगा धार्मिक कार्य

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-07-17 11:12 GMT
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डिजिटल डेस्क, सीहोर - कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिये राज्य शासन द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजय गुप्ता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश के तहत कोई भी धार्मिक कार्य/त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जायेगा और न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जायेगी। सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झाँकी आदि स्थापित नहीं की जायेगी। आमजन अपने-अपने घरों में ही पूजा-अर्चना करेंगे। इसी प्रकार धार्मिक/उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिये एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसमें वर एवं वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्म-दिन सालगिरह आदि समारोह में भी 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में पूर्ववत् अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भादवि की धारा 188 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।

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