प्रमुख सचिव, डायरेक्टर चिकित्सा शिक्षा और मेडिकल कॉलेज के डीन को अवमानना नोटिस
प्रमुख सचिव, डायरेक्टर चिकित्सा शिक्षा और मेडिकल कॉलेज के डीन को अवमानना नोटिस
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने आदेश के बाद भी शहडोल मेडिकल कॉलेज के टीचरों की पेंशन कटौती की राशि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट में जमा नहीं करने के मामले में सख्ती दिखाई है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने इस मामले में चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एसएस शुक्ला, डायरेक्टर चिकित्सा शिक्षा उल्का श्रीवास्तव और शहडोल मेडिकल कॉलेज के डीन मिलिंद शिरल्कर को अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब माँगा है।शहडोल मेडिकल कॉलेज के टीचर डॉ. सुनील एन. टिड़के, डॉ. रत्नेश नामदेव गजभिए और अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि िपछले तीन साल से उनके वेतन से नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन कटौती की जा रही है। पेंशन कटौती की राशि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट में जमा नहीं की जा रही है। अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने 6 अप्रैल 2021 को आदेश दिया था कि शहडोल मेडिकल कॉलेज के टीचरों की पेंशन कटौती की राशि 45 दिन के भीतर परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट में डाली जाए। निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी पेंशन कटौती की राशि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट में नहीं डाली गई है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकलपीठ ने अनावेदकों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।