कोरोना वायरस -  सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध

कोरोना वायरस -  सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध

Bhaskar Hindi
Update: 2020-03-24 10:04 GMT
कोरोना वायरस -  सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध

 डिजिटल डेस्क जबलपुर । पुलिस ने यहां   कोरोना वायरस करे लेकी  सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले वयक्ति के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार थाना गढा मे रमेश प्रसाद कोष्टी उम्र 54 वर्ष निवासी न्यू रामनगर आधारताल ने लिखित शिकायत कि वह राजस्व निरीक्षक के पद पर तहसील गोरखपुर मे पदस्थ है, जिला दण्डाधिकारी महोदय जबलपुर ने एक आदेश जारी किया था जिसमे इस बात का उल्लेख था कि कोरोना वायरस को लेकर गलत सूचना देने वाले, कोरोना वायरस से पीडित होने वाले व्यक्ति की सूचना नही देना या उसको छुपाना, सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी फैलाने वाले व्यक्ति/ व्यक्तियों पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
दिनांक 22.03.20 को रात करीब 11.30 बजे हरिप्रसन्ना त्रिपाठी निवासी श्री राम नगर गढा के द्वारा अपने मोबाइल से कोरोना वायरस से पीडित मरीज मुकेश अग्रवाल मालिक सुहागन आभूषण भंडार जबलपुर जो मेडिकल कालेज जबलपुर मे उपचार हेतु भर्ती है कि मृत्यु की अफवाह सोशल मीडिया पर लिखकर अफवाह फैलाई गई है जब कि मुकेश अग्रवाल वास्तव मे जीवित है और मेडिकल कालेज जबलपुर मे इलाजरत है । इस प्रकार हरिप्रसन्ना त्रिपाठी के इस कृत्य से पूरे जबलपुर मे भय का वातावरण फैला जो लोक शांति को खतरा पैदा कर सकता है एवं हरिप्रसन्ना त्रिपाठी के द्वारा जिला दण्डाधिकारी महोदय के आदेश   का उल्लंघन किया गया है । शिकायत पर दिनॉक 23-3-2020 को हरिप्रसन्ना निवासी श्रीराम नगर गढा के विरूद्ध धारा 188,505(1) बी भादवि के तहत कार्यवाही करते हुये विवेचना मे लिया गया। 
मटन दुकान संचालक के विरूद्ध  
थाना प्रभारी सिविल लाईन श्री संजय भलावी ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से जानमाल को सुरक्षित रखने हेतु दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तु जैसे दवा, दूध, फल, सब्जी, राशन, स्वास्थ सेवायें आदि को छोडकर पूरे जिले को लॉकडाउन किये जाने के आदेश जिला दण्डाधिकारी जबलपुर द्वारा आदेशित किये गये हैं,  आदेश का उल्लंघन करते हुये डिलाईट मार्केट में बादशाह मटन शॉप का संचालक मोह. कादिर पिता मोह. रईस कुरैशी उम्र 30 वर्ष निवासी मण्डी मदार टेकरी का दुकान खोलकर मटन बेचते हुये मिला, मोह. कदीर द्वारा आदेश का उल्लघन करना पाये जाने पर आज  दिनॉक 23-3-2020 को धारा 188, 269, 270 भादवि के तहत कार्यवाही करते हुये विवेचना मे लिया गया।
 विदेश से आकर कोरोना आईसोलशन सैंटर से जांच न कराने पर
  थाना लार्डगंज में नायब तहसीलदार गौरव पाण्डे द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वह तहसील अधारताल में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ है, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 16 मार्च 2020 को धारा 144 के तहत जिले की आम जनता की सुविधा सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान मे रखते हुये आदेशित किया गया है कि भारत के बाहर से आने वाले नागरिकों को जिला चिकित्सालय द्वारा संचालित कोरोना आईसोलेशन सैंटर में जांच उपरांत ही जिले में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी, के पश्चात भी गोलबाजार कछियाना निवासी मुकेश अग्रवाल उम्र 55 वर्ष के द्वारा आदेश का उल्लंघन करते हुये विदेश से दिनॉक 16-3-2020 को जिला जबलपुर शहर में स्थित अपने निवास स्थान गोलबाजार कछियाना में बिना कोरोना आईसोलेशन सैंटर से जांच कराये प्रवेश किया गया, जिससे शहर के आम लोगों के जीवन के लिये कोरोना वायरस के संक्रमण का फेलना सम्भाव्य हो गया है, मुकेश अग्रवाल द्वारा जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने से शहर के आम लोगों में कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण से संक्रमित होने का खतरा पैदा हो गया है जो जीवन के लिये संकट मय है।   रिपोर्ट पर दिनॉक 21-3-2020 को कछियाना निवासी मुकेश अग्रवाल के विरूद्ध धारा 269,270,188 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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