दरिंदे को दोहरे मृत्युदंड की सजा, पांच वर्षीय बहन के साथ बलात्कार कर की थी हत्या

दरिंदे को दोहरे मृत्युदंड की सजा, पांच वर्षीय बहन के साथ बलात्कार कर की थी हत्या

Bhaskar Hindi
Update: 2018-12-19 12:15 GMT
दरिंदे को दोहरे मृत्युदंड की सजा, पांच वर्षीय बहन के साथ बलात्कार कर की थी हत्या

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। अपनी 5 वर्षीय चचेरी बहन के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करके शव सेप्टिक टैंक में छुपाने वाले दरिंदे को अदालत ने दोहरे मृत्युदंड की सजा से दंडित किया है। इसके अलावा एक उम्र कैद एवं 12 वर्ष की सजा भी आरोपी को सुनाई गई है।

बलात्कार के बाद कर दी थी हत्या
प्रकरण के अनुसार 20 सितंबर 2018 को सुबह मृतका के पिता ने थाना कटंगी मे रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 19 तारीख को सुबह ही अपने खेत में रोपा लगाने चला गया था। शाम को 6:00 बजे जब वह घर लौटा तो उसे अपने तीन बच्चों में से सिर्फ दो बेटे ही घर पर मिले। 5 वर्षीय पुत्री के बारे में पता करने पर ज्ञात हुआ कि वह अपने चचेरे भाई अर्थात मेरे भतीजे आनंद के साथ शाम को मोटरसाइकिल पर घूमती हुई देखी गई थी। पूछने पर आनंद ने बताया कि वह बच्ची को चॉकलेट खिलाकर गांव में घुमा रहा था और फिर उसे घर पर ही छोड़ दिया था। सारी रात और दूसरे दिन बच्ची की तलाश की गई किंतु वह कहीं नजर नहीं आई।

आरोपी ने कबूल किया अपना अपराध
मामला पुलिस के संज्ञान में आने पर पुलिस ने संदेही आवेदक के भतीजे आनंद से जब सख्ती के साथ पूछताछ की तो उसने बताया कि घटना दिवस को उसने मासूम बच्ची के साथ बलात्कार कर उसका मुंह दबाकर हत्या कर दी थी और उसके शव को बोरी में बंद कर अपने ही घर के सेप्टिक टैंक में फेक दिया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने सेप्टिक टैंक से शव बरामद किया तथा बिसरा डीएनए टेस्ट आदि में आरोपी का दोष सिद्ध पाया गया। पुलिस ने चार दिन में प्रकरण की जांच कर ली।

मामला जिला अदालत के चौदहवें सत्र न्यायालय न्यायाधीश की अदालत में प्रस्तुत किया गया। अदालत ने आरोपी का दोष सिद्ध पाया और उसे दोहरे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। इसके अलावा अदालत ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है। लोक अभियोजन अधिकारी शेख भसीन के अनुसार आरोपी को धारा 376 में भी मृत्युदंड का आदेश पारित किया गया है। इसके अलावा धारा 363 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 366 का में 5 वर्ष का कारावास से दंडित किया गया है। धारा 201 भारतीय दंड विधान में 5 वर्ष की सजा से दंडित किया गया है। धारा 376 के तहत आरोपी को आजीवन कारावास से जीवन पर्यंत के लिए सजा सुनाई गई है।

 

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