पत्रकार को धमकाने वाले बायो-डीजल माफिया के खिलाफ अपराध दर्ज

बुलढाणा पत्रकार को धमकाने वाले बायो-डीजल माफिया के खिलाफ अपराध दर्ज

Tejinder Singh
Update: 2022-01-13 12:01 GMT
पत्रकार को धमकाने वाले बायो-डीजल माफिया के खिलाफ अपराध दर्ज

डिजिटल डेस्क, बुलढाणा। विगत 6 जनवरी पत्रकार दिन पर पत्रकार वसीम शेख को मलकापुर के अवैध बायोडीजल माफिया एड. इफ्तेखार शेख ने गालीगलौज कर, हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी थी। इस मामले में जिले के सभी पत्रकारों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करने की गुहार लगाई थी। इस ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए १० जनवरी को शहर पुलिस स्टेशन में बायोडीजल माफिया आरोपी एड. इफ्तेखार शेख के खिलाफ पत्रकार संरक्षण कानून के अनुसार अपराध दर्ज किया है। इससे पत्रकारों की एकजुट को सफलता प्राप्त हुई है।मलकापुर एमआईडीसी परिसर में शुरू अवैध व बनावट बायो-डीजल प्लांट पर मलकापुर एसडीपीओ त्यागी के दस्ते ने छापा डालकर ६० हजार लीटर बनावट बायोडीजल संग्रह जब्त किया था। इस मामले में संबंधितों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की गई, इस बारे में पत्रकार वसीम शेख ने मलकापुर तहसीलदार से खबर संकलित करने ३० दिसंबर को मोबाइल द्वारा जानकारी पूछी थी। इस पर अब अपनी चोरी पकडी जाएगी, इस डर से बायोडीजल माफिया एड.इफ्तेखार शेख ने मोबाइल पर पत्रकार शेख को गालीगलौज कर हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी थी। इस पर वसीम शेख ने उसी दिन शहर पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी। शिकायत पर पुलिस ने प्रथम अदखल पात्र अपराध दर्ज किया था। जिले के सभी पत्रकारों को जानकारी प्राप्त होते ही सभी पत्रकारों ने घटना का निषेध किया था। दरम्यान मलकापुर के गजानन ठोसर ने धमकाने वाले बायोडीजल माफिया से घटना की जानकारी फोन पर लेनी चाही, इस पर एड. इफ्तेखार शेख ने गालीगलौज की थी। इस घटना का मलकापुर के पत्रकारों ने भी निषेध किया था। पत्रकारों ने पालकमंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे, जिलाधिकारी व जिला पुलिस अधीक्षक को पत्रकार संरक्षण कानून के अनुसार कार्रवाई करने की मांग की थी। इस पर पालकमंत्री डॉ. शिगणे ने पुलिस प्रशासन को तत्काल आरोपी के खिलाफ पत्रकार संरक्षण कानून के तहत अपराध दर्ज करने के आदेश दिए। १० जनवरी को बुलढाणा शहर पुलिस स्टेशन में अधिनियम २०१७ की धारा ४,धारा २९४ के तहत आरोपी एड. इफ्तेखार शेख के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

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