NRI कोटे की सीट जनरल पूल में बदलने को SC में चुनौती, मप्र सरकार से मांगा जवाब

NRI कोटे की सीट जनरल पूल में बदलने को SC में चुनौती, मप्र सरकार से मांगा जवाब

Bhaskar Hindi
Update: 2019-05-11 08:44 GMT
NRI कोटे की सीट जनरल पूल में बदलने को SC में चुनौती, मप्र सरकार से मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट में मध्यप्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में पीजी में प्रवेश के लिए एनआरआई कोटे की सीटों को जनरल पूल में बदलने की अनुमति दिए जाने के मप्र हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। जस्टिस एल नागेश्वर राव व जस्टिस एमआर शाह की युगल पीठ ने मप्र सरकार से तत्काल इस मामले में जवाब देेने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई सोमवार को नियत की है। निजी मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन और सिद्द्धार्थ राधेलाल गुप्ता, एनआईआर छात्रों की ओर से सौरभ मिश्रा और निशिथ अग्रवाल ने पक्ष प्रस्तुत किया।

15 प्रतिशत सीटें एनआरआई कोटे के लिए आरक्षित  है 
मप्र के निजी मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन और एनआरआई छात्रों की ओर से दायर विशेष अनुमति अपील में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर निजी मेडिकल कॉलेजों में पीजी कोर्स के लिए 15 प्रतिशत सीटें एनआरआई कोटे के लिए आरक्षित की गई हैं। मप्र सरकार द्वारा एनआरआई कोटे के लिए आरक्षित सीटों को जनरल पूल में बदला जा रहा है। इस आदेश को मप्र हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

हाईकोर्ट ने 4 मई को राज्य सरकार के अनुरोध पर द्वितीय चरण की काउंसलिंग के बाद एनआरआई कोटे की रिक्त सीटों को जनरल पूल में बदलने की अनुमति दे दी थी। हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति अपील दायर की गई।

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार एनआरआई कोटे की सीटों को जनरल पूल में नहीं बदला जा सकता है। राज्य सरकार ने नियमों के खिलाफ एनआरआई कोटे की सीटों को जनरल पूल में बदल दिया है। प्रांरभिक सुनवाई के बाद युगल पीठ ने मप्र सरकार से जवाब-तलब किया है। निजी मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन और सिद्द्धार्थ राधेलाल गुप्ता, एनआईआर छात्रों की ओर से सौरभ मिश्रा और निशिथ अग्रवाल ने पक्ष प्रस्तुत किया।

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