देवेन्द्र चौरसिया हत्याकांड : एक आरोपी को मिली जमानत जमानत, दूसरे की खारिज

देवेन्द्र चौरसिया हत्याकांड : एक आरोपी को मिली जमानत जमानत, दूसरे की खारिज

Bhaskar Hindi
Update: 2019-05-21 07:49 GMT
देवेन्द्र चौरसिया हत्याकांड : एक आरोपी को मिली जमानत जमानत, दूसरे की खारिज

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने दमोह के बहुचर्चित देवेन्द्र चौरसिया हत्याकांड में आरोपी इंद्रपाल सिंह की जमानत खारिज कर दी है। जस्टिस जेके माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने पर जमानत आवेदन खारिज कर दिया। वहीं अवकाशकालीन पीठ ने इस मामले में आरोपी जयकुमार उर्फ मोनी तंतुवाय की जमानत मंजूर कर ली है। 

बसपा विधायक के परिजन हैं आरोपी
अभियोजन के अनुसार दमोह जिले के पटरा थाना क्षेत्र में रहने वाले देवेन्द्र चौरसिया पहले बहुजन समाज पार्टी में थे। विधानसभा चुनाव के दौरान वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसकी वजह से पथरिया से बसपा विधायक रामबाई के पति गोविंद और उनके परिजन देवेन्द्र चौरसिया से नाराज थे। 15 मार्च 2019 को बसपा विधायक के पति गोविंद, भाई लोकेन्द्र देवर चंदू, भतीजे गोलू , इंद्रपाल सिंह और अन्य ने देवेन्द्र चौरसिया और उनके पुत्र सोमेश चौरसिया पर हमला किया।

हमले में देवेन्द्र चौरसिया की मौत हो गई, जबकि सोमेश गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में पुलिस ने धारा 302, 307, 147, 148, 149 का प्रकरण दर्ज किया है। इंद्रपाल सिंह की ओर से अग्रिम जमानत का आवेदन पेश कर कहा गया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को उनके अधिवक्ता हाजिर नहीं हुए।

आरोपी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति को देखते हुए एकल पीठ ने जमानत खारिज कर दी। वहीं इस मामले में जयकुमार उर्फ मोनी तंतुवाय की ओर से भी जमानत आवेदन पेश कर कहा गया कि मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। वह इस मामले में नामजद आरोपी भी नहीं है। इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाए। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने जयकुमार उर्फ मोनी तंतुवाय को जमानत दे दी है। शासन की ओर से उप शासकीय अधिवक्ता दीपक सिंह और आपत्तिकर्ता की ओर से आलोक गुप्ता, निर्मला नायक और उपेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने पक्ष रखा।
 

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