ट्रेन में सफर के दौरान हुई थी चोरी, फोरम ने कहा- रेलवे को देना होगा हर्जाना

ट्रेन में सफर के दौरान हुई थी चोरी, फोरम ने कहा- रेलवे को देना होगा हर्जाना

Anita Peddulwar
Update: 2019-07-12 07:32 GMT
ट्रेन में सफर के दौरान हुई थी चोरी, फोरम ने कहा- रेलवे को देना होगा हर्जाना

डिजिटल डेस्क, नागपुर। ट्रेन में सफर के दौरान लगातार चोरी के मामले सामने आते रहे है,  जिसमें यात्रियों द्वारा शिकायत भी दर्ज कराई जाती है, लेकिन आरोपी मुश्किल से पकड़ में आते हैं। ट्रेन में चोरी हो जाने के बाद यात्री परेशान होते हैं और फिर समय के साथ उसे भूल भी जाते हैं लेकिन ट्रेन में सफर के दौरान चोरी की एक केस में यात्री ने उपभोक्ता फोरम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तीनों मंडल के खिलाफ नाम दायर कर 3 लाख 60 हजार का क्लेम किया है। फोरम ने रेलवे को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए 72,380 रुपए भुगतान करने का फैसला सुनाया।

नशीला पदार्थ देकर चोरी

परिवादी रायपुर निवासी रितेश जिंदल रायपुर से मुंबई गया था। वहां से उसे कनाडा जाना था। वापसी में लंदन, यूके जाना था, लेकिन यूके का वीजा नहीं मिलने से वापस रायपुर आना पड़ा। इस दौरान अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस में सफर के दौरान उसकी बर्थ के पास एक अन्य व्यक्ति आकर बैठा। उसने बातचीत के दौरान नशीला पेय पदार्थ परिवादी को पिला दिया। परिवादी बेहोश हालत में रायपुर उतरने के बजाय भाटापारा स्टेशन पहुंच गया। इस दौरान उसका डेल कंपनी का लैपटाप, महंगे मोबाइल, अंगूठी सहित 3,60,000 का सामान चोरी हो गया।

फोरम ने सुनाया परिवादी  के पक्ष में फैसला

फोरम अध्यक्ष उत्तरा कुमार कश्यप, सदस्य संग्राम सिंह भुवाल, प्रिया अग्रवाल ने प्रकरण की पड़ताल के बाद निष्कर्ष दिया कि परिवादी रिजर्वेशन चार्जेस देकर रिजर्व कम्पार्टमेंट में सफर कर रहा था। इस दौरान उसके सामान की चोरी रेलवे की सेवा में कमी है। अनावेदकगण संयुक्त अथवा विभिन्न रूप से सेवा में निम्नता व व्यावसायिक कदाचरण का दोषी हैं। इसलिए चोरी गए लैपटाप, मोबाइल की कीमत 65,380 रुपए ब्याज सहित लौटाना होगा। साथ ही परिवादी को मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 5000 रुपये, वाद व्यय के रूप में 2000 रुपए 45 दिन के अंदर देना होगा। कुल 72 हजार 380 रुपए देने होंगे।
 

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