पहले शादी करो फिर ही हो सकता है आपराधिक मामला रद्द - हाईकोर्ट

पहले शादी करो फिर ही हो सकता है आपराधिक मामला रद्द - हाईकोर्ट

Tejinder Singh
Update: 2019-05-09 15:02 GMT
पहले शादी करो फिर ही हो सकता है आपराधिक मामला रद्द - हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने एक युवक के खिलाफ दर्ज अपहरण के मामले को रद्द करने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि युवक पहले उस नाबालिग लड़की से विवाह करे जिसे वह भगा कर ले गया था। मामला रद्द किए जाने की मांग को लेकर युवक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में 19 वर्षीय युवक ने कहा है कि जिस लड़की को वह भगाकर ले गया था उसकी उम्र अभी 17 साल है। उसने लड़की के साथ एक करार किया है जिसके तहत लड़की जैसे ही वयस्क होगी वह उसके साथ शादी कर लेगा। 

न्यायमूर्ति आरवी मोरे व न्यायमूर्ति भारती डागरे की खंडपीठ के सामने युवक की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान युवक की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अमीन सोलकर ने कहा कि मेरे मुवक्किल के लड़की के साथ प्रेमसंबंध थे। लड़की अगस्त 2019 में 18 साल की हो जाएगी इसके बाद मेरे मुवक्किल लड़की से विवाह कर लेगे। विवाह को लेकर मेरे मुवक्किल ने एक अनुबंध भी किया है।

सुनवाई के दौरान लड़की की मां की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने शादी को लेकर अनुबंध किए जाने की बात की पुष्टी की। इसके साथ ही कहा कि यदि युवक के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि पहले युवक उस लड़की से विवाह करे जिसे लेकर वह भागा था। इससे पहले हम आपाधिक मामले को रद्द नहीं करेगे। 

 

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