रिफिलिंग सेंटर पर खाद्य विभाग का छापा रांझी क्षेत्र में कार्रवाई, ऑटो रिक्शा सहित 9 गैस सिलेंडर जब्त

रिफिलिंग सेंटर पर खाद्य विभाग का छापा रांझी क्षेत्र में कार्रवाई, ऑटो रिक्शा सहित 9 गैस सिलेंडर जब्त

Bhaskar Hindi
Update: 2021-01-09 09:12 GMT
रिफिलिंग सेंटर पर खाद्य विभाग का छापा रांझी क्षेत्र में कार्रवाई, ऑटो रिक्शा सहित 9 गैस सिलेंडर जब्त

डिजिटल डेस्क जबलपुर । अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर चलाने की मिली शिकायत के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के जाँच दल द्वारा शुक्रवार को बापूनगर रांझी में संचालित सेंटर की आकस्मिक जाँच की गई। जाँच के समय मौके पर साहिल सोनकर को ऑटो रिक्शा क्रमांक एमपी 20 आर 4106 में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर से गैस ट्रांसफर कर भरते हुए पाया गया। टीम ने रिफिलिंग सेंटर से सामग्री भी जब्त करते हुए कार्रवाई की। 
सहायक आपूर्ति नियंत्रक संजय खरे ने बताया कि  जाँच करने पर पाया गया कि साहिल सोनकर द्वारा रिफिलिंग सेंटर में 70 रुपये प्रति किलो की दर से घरेलू गैस सिलेंडरों से ऑटो रिक्शा आदि वाहनों में गैस ट्रांसफर कर भरी जाती है। गैस ट्रांसफर करने के लिए गैस सिलेंडर को अमानक किस्म के रेगुलेटर एवं रबर पाइप से जोड़कर विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। मौके पर मिले ऑटो रिक्शा, एचपी कम्पनी के 9 घरेलू रसोई गैस सिलेंडर, चार इलेक्ट्रॉनिक तौल काँटे, तीन विद्युत मोटर एवं तीन व्यावसायिक रेगुलेटर मय रबर पाइप जब्त किये गये। जब्तशुदा ऑटो रिक्शा, पुलिस थाना रांझी की सुपुर्दगी में तथा सिलेंडर आदि अन्य वस्तुएँ ओम इंडेन गैस एजेंसी, रांझी की सुपुर्दगी में दी गईं। ऑटो रिक्शा चालक सुनील चौधरी व ऑटो  मालिक, अवैध रिफिलिंग सेंटर के संचालक एवं उसके विक्रेता पर प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रकरण कलेक्टर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। कार्रवाई में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुचिता दुबे एवं भावना तिवारी आदि उपस्थित रहीं। 
 

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