आवेदक को पूरी राशि चुकाए कंपनी, परिवार डेयरी के खिलाफ फोरम ने दिया फैसला

आवेदक को पूरी राशि चुकाए कंपनी, परिवार डेयरी के खिलाफ फोरम ने दिया फैसला

Bhaskar Hindi
Update: 2019-02-06 14:27 GMT
आवेदक को पूरी राशि चुकाए कंपनी, परिवार डेयरी के खिलाफ फोरम ने दिया फैसला

डिजिटल डेस्क, छतरपुर। जिला उपभोक्ता फोरम ने मंगलवार को एक फैसला परिवार डेयरी एंड एलाइड लिमिटेड के विरुद्ध पारित किया। इस फैसला में आवेदक को 20 हजार रुपए देने का आदेश पारित किया गया। इसके साथ ही दो हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और एक हजार रुपए वाद व्यय देने का भी आदेश पारित किया। आवेदक ने परिवार डेयरी एंड एलाइड लिमिटेड में 10 हजार रुपए 6 वर्ष के लिए सावधि योजना के तहत जमा किए थे।

क्या है मामला
एडवोकेट वशिष्ठ नारायण श्रीवास्तव ने बताया कि शहर के नरसिंहगढ़ पुरवा निवासी बृजेश कुमार कुशवाहा ने 27 जनवरी 2009 को परिवार डेयरी एंड एलाइड लिमिटेड जिसका आफिस शहर के एलआईसी के सामने है में 10 हजार रुपए जमा किए। यह रुपए कंपनी बी वन योजना के अंतर्गत 6 साल के लिए जमा किए गए थे। कंपनी ने इसका प्रमाण पत्र भी जारी किया था। यह राशि 27 जनवरी 2015 को 20 हजार होने पर 28 जनवरी 2015 को बृजेश कुशवाहा ने परिवार डेयरी एंड एलाइड लिमिटेड में आवेदन दिया। बृजेश ने आवेदन के साथ कंपनी की रसीद भी प्रस्तुत की। इस पर कंपनी के मैनेजर ने कहा कि आप असली प्रमाण पत्र जमा करें तो चार-पांच माह में आपका चैक आ जाएगा। इसके बाद बृजेश को उक्त राशि नहीं मिली बल्कि पांच माह बाद कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी आफिस में ताला लगाकर चले गए। इस पर बृजेश कुशवाहा ने वकील के माध्यम से कंपनी को नोटिस दिया। इसके बाद भी जब राशि नहीं मिली तो उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद प्रस्तुत किया। इस पर जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष श्रीराम दिनकर, सदस्य संजय कुमार शर्मा, निशा गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए कंपनी को आदेश दिया कि 45 दिवस के भीतर 20 हजार रुपए और 28 जनवरी 15 से रकम अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करें, इसके साथ ही दो हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और एक हजार रुपए वाद व्यय भी प्रदान करने का आदेश पारित किया।

 

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