मालेगांव बम धमाका : 4 आरोपियों को जेल में Laptop के इस्तेमाल की सशर्त अनुमति

मालेगांव बम धमाका : 4 आरोपियों को जेल में Laptop के इस्तेमाल की सशर्त अनुमति

Bhaskar Hindi
Update: 2017-07-13 16:28 GMT
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डिजिटल डेस्क, मुंबई| मुंबई की एक विशेष कोर्ट ने 2008 में हुए मालेगांव बम धमाके के चार आरोपियों को जेल में Laptop इस्तेमाल करने की सशर्त अनुमति दे दी है, ताकि वे अपने केस से जुड़े दस्तावेज व सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अध्ययन कर सकें। कोर्ट ने आरोपियों को आदेश दिया है कि वे Laptop का दुरुपयोग न करें।

जिन आरोपियों को Laptop के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है, उनमें आरोपी समीर कुलकर्णी, राकेश धावडे़, रमेश उपाध्याय व दयानंद पांडे शामिल हैं। इन्होंने कहा कि वे अपने मामले की तैयारी के लिए Laptop चाहते हैं। कोर्ट ने जेल अधिकारियों को इन आरोपियों पर नजर रखने के लिए कहा है, ताकि वे Laptop का किसी दूसरे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल न करे। कोर्ट ने आरोपियों को कहा है कि वे Laptop में इंटरनेट का इस्तेमाल न करें। Laptop का उसी समय पर इस्तेमाल किया जाए, जो समय जेल अधिकारी तय करेंगे। कोर्ट ने जेलर को इनके Laptop की हार्डडिस्क तीन साल तक के लिए सुरक्षित रखने को कहा है। बता दें कि 2008 में हुए मालेगांव बम धमाके के मामले में 6 लोग मारे गए थे, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। 

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