चार अपराधी 6 माह के लिए जिला बदर घोषित -

चार अपराधी 6 माह के लिए जिला बदर घोषित -

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-10-21 10:20 GMT
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डिजिटल डेस्क, छतरपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीलेन्द्र सिंह ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर चार आदतन अपराधियों को 25 अक्टूबर 2020 की शाम 5 बजे से आगामी 6 महीनों के लिए जिला बदर घोषित किया है। इनमें ग्राम गुढ़ों थाना हरपालपुर निवासी 35 वर्षीय अपराधी नरेश यादव तनय मन्नूलाल यादव, ग्राम खुर्दगुढ़ा थाना ईशानगर निवासी 35 वर्षीय अपराधी मोहम्मद ईशाक हुसैन तनय मुख्तयार खान, बड़ी बगराजन के पास बायपास रोड छतरपुर थाना कोतवाली निवासी 23 वर्षीय अपराधी शनी उर्फ संजय उर्फ शफी मुसलमान तनय गनी खान और ग्राम गुढ़ा थाना लवकुशनगर निवासी 27 वर्षीय अपराधी रामनरेश शुक्ला उर्फ छोटू तनय रामवरन शुक्ला शामिल हैं। उक्त अपराधियों पर विगत कई वर्ष से संबंधित थाना क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई आपराधिक कृत्यों में लिप्त रहने का आरोप है। अपराधियों की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों एवं क्षेत्र की जनता में व्याप्त भय को ध्यान में रखकर जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धाराओं में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जिला बदर की कार्यवाही की है। जिला बदर के दौरान अपराधी छतरपुर जिले सहित समीपवर्ती सीमा पर लगे जिलों की भौगोलिक सीमाओं से निष्कासित रहेंगे। अपराधी किसी न्यायालय में प्रकरण की स्थिति में जिला दण्डाधिकारी के विधिसंगत आदेश के बाद पेशी के एक दिवस पूर्व उपस्थित हो सकेंगे। इसकी सूचना संबंधित थाना में देना होगी और पेशी समाप्ति के 6 घंटे के भीतर जिला छोड़ना होगा। अपराधी जाहिर सिंह निरंजन को बंधपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश जिला दण्डाधिकारी द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1) के अंतर्गत ग्राम सरसेड़ थाना हरपालपुर निवासी 29 वर्षीय अपराधी जाहिर सिंह निरंजन तनय सेतु निरंजन के विरूद्ध 6 माह के लिए निर्वधन की कार्यवाही की गई है। अपराधी को निर्वधन अवधि में आपराधिक गतिविधियों से अलग रहना होगा और शांति एवं सदाचार के लिए 10 हजार रूपए का सक्षम जमानतदार और इतनी ही राशि का बंध पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

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